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सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई तक मोहम्मद जुबैर पर कारेवाई नहीं करने का निर्देश दिया

PUBLISHED BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : July 18, 2022, 5:57 pm IST
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सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई तक मोहम्मद जुबैर पर कारेवाई नहीं करने का निर्देश दिया

मोहम्मद ज़ुबैर (FILE PHOTO)

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली):सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से तथाकथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर 20 जुलाई तक किसी भी तरफ की कारेवाई नही करने का निर्देश दिया है,ज़ुबैर पर उत्तर प्रदेश में कुल पांच मामले दर्ज है इसमें दो हाथरस में,एक-एक लखीमपुर,ग़ाज़ियाबाद और मुज़्ज़फरनगर में.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एस बोपना की बेंच ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई की जिसमे उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलो को रद्द करने को कहा गया था,कोर्ट ने इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस देते हुए मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा की क्योंकि याचिका आज बोर्ड पर नहीं है,इसलिए हम रजिस्ट्री को 20 जुलाई को मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं,इस बीच हम निर्देश देते हैं कि अदालत की अनुमति के बिना 5 प्राथमिकी में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए.

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है,ऐसा होता दिख रहा है कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में उसे रिमांड पर लिया जाता है,यह दुष्चक्र जारी है.

आज सुबह अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जुबैर को हाथरस कोर्ट आज रिमांड के लिए ले जाया जाएगा,मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करने के लिए कहा.

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