संबंधित खबरें
संभल में मुसलमानों के साथ …', हिंसा के बाद बरसे मौलाना मदनी ; योगी सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप
'अखिलेश कर रहे हैं मुस्लिम …,' उपचुनाव नतीजों के बाद दोनों डिप्टी सीएम हुए हमलावर ; सपा पर लगाया ये बड़ा आरोप
जमीन खिसकने से सैफई घराना परेशान, अखिलेश यादव पर हमलावर हुए दोनों डिप्टी CM
Sambhal Masjid Survey Dispute: संभल हिंसा में इंटरनेट के बाद 12वीं तक के स्कूल बंद, कमिश्नर ने कहा- छतों से हुई फायरिंग
Sambhal Masjid Survey Dispute: संभल में बवाल के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद, डीएम ने जारी किए निर्देश
Ayodhya Ram Vivah: 40 ब्राह्मण कराएंगे सीताराम का विवाह, पहली बार होगा कल्याण महामहोत्सव, अयोध्या पहुंचा महाकाल का प्रसाद
India News UP(इंडिया न्यूज),UP News: दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, और लोग मिठाई व ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी में जुट गए हैं। बाजार में विक्रेता मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का वजन डिब्बे सहित कर रहे हैं, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार यह गलत है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के वजन में डिब्बे का वजन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो बाट-माप विभाग उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
इस मामले में ग्राहकों को भी जागरूक किया जा रहा है। बाट-माप विभाग के अधिकारी ग्राहकों को बिल लेने और सही वजन कराने की सलाह दे रहे हैं। खासकर दिवाली के समय दुकानदार मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के लिए मोटे गत्ते के डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं, जिनका वजन लगभग 150-200 ग्राम तक हो सकता है। जब दुकानदार डिब्बे के साथ वजन करते हैं, तो ग्राहक को मिठाई या ड्राई फ्रूट्स कम मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि उसमें डिब्बे का वजन भी शामिल होता है।
ग्राहकों के लिए सुझाव है कि मिठाई या ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय पहले डिब्बे का वजन करवा लें, फिर उसी के बराबर मिठाई या ड्राई फ्रूट्स का वजन कराएं। साथ ही, रसीद लेना भी जरूरी है ताकि बाद में किसी समस्या की स्थिति में शिकायत की जा सके। एक्सपायरी तारीख और अन्य जानकारियाँ भी चेक कर लें।
Meerut News: पुलिस ने किया ‘चूहे’ का एनकाउंटर, लंबे समय से दे रहा था पुलिस को चकमा
अगर कोई दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर कर सकते हैं। बांट-माप निरीक्षक अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मिठाई या ड्राई फ्रूट्स का वजन डिब्बे सहित नहीं होना चाहिए। यदि कोई दुकानदार कम मिठाई या ड्राई फ्रूट्स देता है, तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
मिठाई या ड्राई फ्रूट्स के साथ डिब्बे का वजन करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 की धारा-12 का उल्लंघन है, और यह धारा-30 के तहत दंडनीय अपराध भी है। ग्राहक किसी भी प्रकार की घटतौली या तय कीमत से अधिक वसूलने की शिकायत आगरा कार्यालय के नंबर 0562-2225247 पर कर सकते हैं। दिवाली पर बढ़ती खरीदारी के समय इस नियम का पालन कराने के लिए विभाग विशेष अभियान चला रहा है ताकि ग्राहकों को पूरा सामान मिल सके।
Lucknow News: पुलिस कस्टडी में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.