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दुकानदार सावधान! UP में डिब्बे सहित बेची मिठाई तो लगेगा इतने का जुर्माना

Ritesh Mishra • LAST UPDATED : October 27, 2024, 12:58 pm IST
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दुकानदार सावधान! UP में डिब्बे सहित बेची मिठाई तो लगेगा इतने का जुर्माना

मिठाई दुकानदार सावधान! UP में डिब्बे सहित बेची मिठाई तो लगेगा इतने का जुर्माना

India News UP(इंडिया न्यूज),UP News: दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, और लोग मिठाई व ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी में जुट गए हैं। बाजार में विक्रेता मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का वजन डिब्बे सहित कर रहे हैं, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार यह गलत है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के वजन में डिब्बे का वजन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो बाट-माप विभाग उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

ग्राहकों को किया जा रहा जागरूक

इस मामले में ग्राहकों को भी जागरूक किया जा रहा है। बाट-माप विभाग के अधिकारी ग्राहकों को बिल लेने और सही वजन कराने की सलाह दे रहे हैं। खासकर दिवाली के समय दुकानदार मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के लिए मोटे गत्ते के डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं, जिनका वजन लगभग 150-200 ग्राम तक हो सकता है। जब दुकानदार डिब्बे के साथ वजन करते हैं, तो ग्राहक को मिठाई या ड्राई फ्रूट्स कम मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि उसमें डिब्बे का वजन भी शामिल होता है।

डिब्बे का वजन करवा कर लें मिठाई

ग्राहकों के लिए सुझाव है कि मिठाई या ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय पहले डिब्बे का वजन करवा लें, फिर उसी के बराबर मिठाई या ड्राई फ्रूट्स का वजन कराएं। साथ ही, रसीद लेना भी जरूरी है ताकि बाद में किसी समस्या की स्थिति में शिकायत की जा सके। एक्सपायरी तारीख और अन्य जानकारियाँ भी चेक कर लें।

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जनसुनवाई पोर्टल करें शिकायत

अगर कोई दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर कर सकते हैं। बांट-माप निरीक्षक अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मिठाई या ड्राई फ्रूट्स का वजन डिब्बे सहित नहीं होना चाहिए। यदि कोई दुकानदार कम मिठाई या ड्राई फ्रूट्स देता है, तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस नंबर पर करें शिकायत

मिठाई या ड्राई फ्रूट्स के साथ डिब्बे का वजन करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 की धारा-12 का उल्लंघन है, और यह धारा-30 के तहत दंडनीय अपराध भी है। ग्राहक किसी भी प्रकार की घटतौली या तय कीमत से अधिक वसूलने की शिकायत आगरा कार्यालय के नंबर 0562-2225247 पर कर सकते हैं। दिवाली पर बढ़ती खरीदारी के समय इस नियम का पालन कराने के लिए विभाग विशेष अभियान चला रहा है ताकि ग्राहकों को पूरा सामान मिल सके।

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