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India News UP(इंडिया न्यूज),UP Government Employee: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। यहा प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों की मौज कर दी है। जिसके लिए सरकार की तरफ से शासनादेश भी जारी हो चुका है। जिसमें बताया गया है कि राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई 1 जुलाई 2024 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान दिया जाएगा। साथ ही यूपी सरकार के कर्मचारियों को अब 1 जुलाई 2024 से 53 फिसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
योगी सरकार द्वारा जारी एक नए शासनादेश में महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। शासनादेश के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 से देय धनराशि का भुगतान 30 अक्टूबर 2024 को नियमित वेतन के साथ नकद किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की देय अवशेष धनराशि को अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा किया जाएगा। अवशेष राशि पर आयकर और सरचार्ज की कटौती भी की जाएगी, जैसा कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के पूर्व के आदेश में निर्धारित है।
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भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि 1 अक्टूबर 2025 तक खाते में बनी रहेगी, और इसे भविष्य निधि नियमों के तहत अंतिम प्रत्याहरण (फाइनल विदड्रॉल) की स्थिति को छोड़कर पहले नहीं निकाला जा सकेगा। जो अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उनकी अवशेष धनराशि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में जमा की जाएगी। अगर किसी अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता, तो वह राशि नकद दी जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के मामले में, 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की अवशेष राशि का 10 प्रतिशत टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा, जबकि राज्य सरकार/नियोक्ता 14 प्रतिशत अंशदान करेंगे। शेष 90 प्रतिशत धनराशि पीपीएफ में या एनएससी के रूप में जमा की जाएगी।
जो अधिकारी/कर्मचारी इस आदेश के जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते की सम्पूर्ण बकाया राशि नकद दी जाएगी। इस नए आदेश ने महंगाई भत्ते की अदायगी की प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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