संबंधित खबरें
Raebareli Crime News: बिस्किट देने के बहाने मासूम को बुलाया… खून से सनी घर पहुंची; दर्द सुन कांप उठे घरवाले
यूपी में भेड़िया के बाद बाघ का आतंक! हमले में किसान को उतारा मौत के घाट
पुलिस के एक्शन पर अखिलेश ने लिखी ये शायरी, नज्म पोस्ट कर योगी सरकार पर साधा निशाना
Sambhal Jama Masjid: जामा मस्जिद में मंदिर होने की बात से मची हलचल, पुलिस और RRF शहर में अलर्ट
अखिलेश यादव ने BJP पर कसा तंज, 'सबसे अधिक अधर्मी BJP है, वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, आप सबने देखा'
'ज़ुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में…'; शायराना अंदाज में BJP पर अखिलेश यादव ने बोला हमला
India News (इंडिया न्यूज),UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही सचिन राठी के कातिल हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ के घर पर बाबा का बुलडोजर खूब गरजा। मुनुआ का तीन मंजिला घर को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। कन्नौज के जिले छिबरामऊ में विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनीधीर पुर नगरिया गांव में हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ के तीन मंजिला घर को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार की सुबह पहुंची प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्तीकरण किया।
प्रशासन की टीम ने एक दिन पहले ही उसके मकान से सभी सामान हटवाकर रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल मौजूद है। एसडीएम छिबरामऊ उमाकांत तिवारी के साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा पांच थानों छिबरामऊ, सौरिख, गुरसहायगंज, सकरावा, तालग्राम, विशुनगढ़ के सभी थाना प्रभारी और पुलिस और पीएसी बल मौजूद है।
हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ ने 25 दिसंबर को वारंट तामील कराने गई पुलिस पर हमला किया था। हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ की तरफ से चलाई गई गोली से जख्मी हुए सिपाही सचिन राठी की इलाज के दौरान कानपुर में मौत हो गई थी। इस आरोप में मुनुआ के साथ ही उसकी पत्नी और एक नाबालिग पुत्र को पुलिस ने पकड़ा था। पति-पत्नी जेल भेजे गए हैं, पुत्र को बाल सुधार गृह भेजा गया है।
वही हिस्ट्रीशीटर मुनुआ यादव ने विशुनगढ़ थाना इलाके के धरनीधीर पुर नगरिया गांव सभा के गांटा संख्या 578 क्षेत्रफल .0080 हेक्टेयर पर तीन मंजिला घर बनवाया था। गांव सभा की जमीन को अवैध अतिक्रमण कर बने घर को अवैध बताते हुए एसडीएम उमाकांत तिवारी ने धारा 133 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए 2 जनवरी को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था।
इसी कड़ी में तहसीलदार अनुभव कुमार की ओर से भी धारा 67 सीआरपीपी के तहत बेदखली की कार्रवाई की गई थी। मुनुआ के अधिवक्ता अभिषेश द्विवेदी ने आपत्ति दाखिल की थी। विपक्षी अधिवक्ता के तर्कों और राजस्व टीम की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के निरीक्षण के बाद मुनुआ का घर जिस आराजी पर बना है वह राजस्व अभिलेखों में सेक्टर मार्ग में दर्ज है।
तहसीलदार न्यायालय में सर्किल रेट के आधार पर अतिक्रमित भूमि की कीमत आठ लाख रुपये आंकी गई। इसे ध्वस्त करने में अनुमानित कीमत पर पांच प्रतिशत क्षतिपूर्ति का फरमान सुनाते हुए 15 दिनों के अंदर 40 हजार रुपये राजस्व न्यायालय में जमा कराने का फरमान भी सुनाया है।
पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में मुनुआ के घर से घरेलू समान निकलवाया गया। बात यह है कि 5 साल तक प्रधानी करने के साथ ही कई वर्षों तक रंगबाजों की तरह जीवन यापन करने वाले मुनुआ के घर से नकदी के नाम पर पुलिस को फूटी कौड़ी नहीं मिली। विशुनगढ़ थानाध्यक्ष ने बताया कि घर से जो सामान निकलवाया गया, उसमें न तो नकदी थी और न ही जेवर। यह मामला गांव में चर्चा का विषय बना रहा।
यह भी पढ़ेंः-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.