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यूपी में इन लोगों को मिलेगी 30 हजार रुपए की अत‍िर‍िक्‍त सहायता राशि, कैब‍िनेट में प्रस्‍ताव हुआ पास

BY: Poonam Rajput • LAST UPDATED : January 21, 2025, 9:24 am IST
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यूपी में इन लोगों को मिलेगी 30 हजार रुपए की अत‍िर‍िक्‍त सहायता राशि, कैब‍िनेट में प्रस्‍ताव हुआ पास

UP News

India News (इंडिया न्यूज़),UP News:  प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत प्रदेश सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को भी बड़ी राहत देगी। अब मध्यम आय वर्ग को पात्रता में शामिल कर अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30 हजार, परित्यक्ता महिलाओं और विधवाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, लेकिन शासन ने इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि पारित प्रस्तावों में अहम फैसलों की जानकारी महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद दी जाएगी।

12 माह में मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये इनाम:

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूर प्रस्तावों में अहम प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी से जुड़ा है। इस योजना के तहत 12 माह के अंदर मकान बनाकर देने वालों को 10 हजार रुपये अलग से पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। मकान बनाने के लिए चयनित पात्रों को 2.50 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। मकानों को पांच साल तक बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। अब प्रदेश सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि देकर उनकी मदद करेगी।

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बैंकों से 2.50 लाख रुपये तक का अनुदान

इन मकानों को पांच साल तक बेचा या किसी और के नाम हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। चार श्रेणियों वाली इस योजना में ब्याज अनुदान, लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत आवास निर्माण, साझेदारी में किफायती दरों पर आवास और किफायती किराया आवास योजना शामिल हैं। बैंकों से 2.50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण लेने वालों को बैंकों से 2.50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। तीसरी योजना में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित भवनों के लिए कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ ही मध्यम आय वर्ग को 2.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, विधवा, अविवाहित महिलाएं, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

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