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India News (इंडिया न्यूज), Pan Masala & Tobacco In UP: उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए बुरी खबर है। अब यूपी में एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश एक जून 2024 से लागू होगा। यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई।
अधिसूचना में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रख्यापित खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री का प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ में घटक के रूप में तंबाकू और निकोटीन के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर तंबाकू युक्त पान-मसाला / गुटखा के निर्माण / पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 01.04.2013 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उक्त विनियम 2:3.4 यह साबित करता है कि तंबाकू एक संभावित मिलावट है।
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अधिसूचना में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाइयां पान-मसाला ब्रांड नाम से अथवा किसी अन्य ब्रांड नाम से तम्बाकू का निर्माण कर रही हैं तथा पान-मसाला पाउच के साथ तम्बाकू पाउच का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 23.09.2016 को केन्द्रीय सुपारी विपणन निगम एवं अन्य बनाम भारत संघ नामक स्थानांतरण प्रकरण (सिविल) में उपरोक्त विनियम 2.3.4 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किया है।
वहीं, निर्माण इकाइयों द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड के पान-मसाला के साथ तम्बाकू का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय करने से उपरोक्त विनियम की भावना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अधिसूचना में आदेश दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (ए) के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जन स्वास्थ्य के मद्देनजर, एक ही परिसर में एक ही ब्रांड नाम या अलग ब्रांड नाम के तहत मिलावटी तंबाकू निकोटीन युक्त पान मसाला का निर्माण/पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 01.06.2024 से प्रतिबंध लगाया जाता है।
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