संबंधित खबरें
प्रदीप मिश्रा की कथा में चल रही थी लूट…पुलिस ने गैंग को दबोचा, 15 महिलाएं गिरफ्तार
Aligarh News: छात्रा के साथ कोचिंग टीचर ने किया ऐसा काम… सुनकर रह जाएंगे हैरान! FIR दर्ज
संभल मस्जिद मामले में मायावाती का आया पहला रिएक्शन! जानें क्या कुछ कहा
Kashi Vishwanath-Gyanvapi Case: SC का बड़ा कदम! ASI और मस्जिद प्रबंधन को मिला नोटिस
Sambhal Jama Masjid Case: जुमे की नमाज से पहले हाई सिक्योरिटी तैनात! सर्वे के आदेश पर पुलिस-PAC तैयार
UP By Election 2024: यूपी उपचुनाव के परिणाम से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान 'समय आने पर…'
India News(इंडिया न्यूज),Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां प्रदेश में अब संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्हें 31 दिसंबर तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति घोषित करनी होगी। जिसके बारे में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, उत्तर प्रदेश में 1 अक्तूबर 2023 से सरकारी कार्मिकों के सेवा संबंधी कार्य मानव संपदा पोर्टल से ही किए जाने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि, अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि, राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम-24 के तहत मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से देंगे। इस तिथि तक चल-अचल संपत्ति का विवरण न देना उस कार्मिक के लिए प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा। एक जनवरी 2024 और उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस बात का खास तौर पर संज्ञान लिया जाएगा। ऐसे कार्मिक जब तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार ही नहीं होगा।
ये भी पढ़े
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.