संबंधित खबरें
Kanpur Hostel News: वीडियो के सामने आते ही खुली गर्ल हॉस्टल की पोल, छात्रों के साथ करते थे ये घिनौना काम
Kanpur News: हनीमून से लौटते ही क्या हुआ ऐसा? शादी के 12 दिन बाद मैनेजर की बेड पर मिली लाश
UPPSC PCS Prelims Exam 2024: UPPSC PCS उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ इसे ले जाना अनिवार्य
संभल में खुले इतिहास के पन्ने, खुदाई में मिली चौंकाने वाली एतिहासिक चीजें, देख रह जाएंगे हैरान
SP विधायक के बिगड़े बोल, BJP सरकार को बताया हिंदू आतंकवादी , मचा बवाल
UPPSC PCS: UPPSC PCS प्री परीक्षा के लिए सख्त सुरक्षा! 5.76 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
India News UP(इंडिया न्यूज),Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश की वाराणसी अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के माध्यम से सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका का शुक्रवार को खालिज कर दिया गया था। अब इस मामले पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मामले पर कहा कि हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर बात करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा।
हिंदू पक्ष के प्रमुख अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि आगे की पूछताछ के हमारे अनुरोध को खारिज कर दिया गया। अब हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।’ हमारी मांग थी कि एएसआई पूरे परिसर का मूल्यांकन कराए। मेरा मानना है कि इस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अदालत को निर्देश दिया कि यदि 4 अप्रैल, 2021 को पहले दायर की गई एएसआई रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है तो उसे आगे की जांच करने की शक्ति है। इस आदेश का उल्लंघन किया गया। इस आदेश की कॉपी मिलने के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे।
#WATCH | On the Gyanvapi case, Jagadguru Rambhadracharya says, “We will go to the High Court and then the Supreme Court. The decision will be in our favour…” (26.10) pic.twitter.com/ldVOfqDQEd
— ANI (@ANI) October 27, 2024
Himachal Weather: दिवाली के दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? बारिश होगी या नहीं; जानें पूरी अपडेट
अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए अंजुमन इंतेसामिया मस्जिद कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि वह इस फैसले से बहुत खुश हैं और यह न्याय की जीत है। याद दिला दें कि हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद में एक शिवलिंग है। इसके अलावा हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कर एएसआई सर्वे की मांग की है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि खुदाई से मस्जिद परिसर को नुकसान हो सकता है।
UP Weather: धनतेरस से पहले यूपी में बारिश की एंट्री! इन जिलों में मचाएगी आफत
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.