India News (इंडिया न्यूज),Insurance Policy Fraud: हरिद्वार के एक व्यक्ति ने अपनी 70 वर्षीय पत्नी की उम्र को 56 बताकर जीवन बीमा पॉलिसी लेने का प्रयास किया, जो अंततः नाकाम साबित हुआ। पति ने जनवरी 2014 में आम आदमी बीमा योजना के तहत पत्नी के लिए पॉलिसी ली थी, जिसमें बीमित राशि 30,000 रुपये थी। हालांकि, पॉलिसी के आवेदन फॉर्म में उम्र की सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की थी, जिसमें उम्र सीमा 18 से 59 वर्ष तय थी।
जुलाई 2014 में पत्नी की मृत्यु के बाद पति ने बीमा दावा किया। जांच के दौरान ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में महिला का जन्म फरवरी 1945 का पाया गया, जिससे पता चला कि बीमा के समय उसकी असल उम्र 69 वर्ष से अधिक थी। उम्र में हेरफेर उजागर होने के बाद, एलआईसी ने दावा खारिज कर दिया। परिवार ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए हरिद्वार के जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया।
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अगस्त 2020 में जिला आयोग ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एलआईसी को 50,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमा खर्च के साथ छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया। परंतु एलआईसी ने इस फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। 22 अक्टूबर को राज्य आयोग ने यह कहते हुए अपील स्वीकार कर ली कि उम्र की गलत घोषणा के कारण एलआईसी ने सेवा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती।
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