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Sting Case : हरीश रावत और हरक सिंह को देने होंगे वॉयस सैंपल, सीबीआई कोर्ट ने जारी किए निर्देश

Shubham Pathak • LAST UPDATED : July 18, 2023, 4:37 am IST

India News, (इंडिया न्यूज),Sting Case: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह मामले में बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण को लेकर आज सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई हुई। जहां सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का फैसला सुनाया। जिसके साथ हीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं।

मनमोहन कंडवाल ने दी ये जानकारी (Sting Case)

इस विषय में अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि, विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन, संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। अब सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी।

जानिए क्या पूरा मामला (Sting Case)

बता दें कि, वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया था, इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इसमें डॉ. हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था। दोनों ही स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा करते हुए बताया था कि, हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी।

रुपयों के लेन-देन की बात का दावा

इसमें रुपयों के लेन-देन होने की बात का दावा भी स्टिंग प्रसारण के दौरान किया गया था। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी।

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