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Uttarakhand News: उत्तराखंड में खाने में थूका तो खैर नहीं ! दोषियों पर 25 हजार से एक लाख तक लगेगा जुर्माना

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : October 16, 2024, 9:26 pm IST
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Uttarakhand News: उत्तराखंड में खाने में थूका तो खैर नहीं ! दोषियों पर 25 हजार से एक लाख तक लगेगा जुर्माना

उत्तराखंड में खाने में थूका तो खैर नहीं !

India News Uttarakhand (इंडिया न्यूज), Uttarakhand News: उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने और थूकने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीएम ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की गहनता से जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऐसे में सुरक्षा और पवित्रता उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अपवित्रता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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25 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक देना होगा जुर्माना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने विस्तृत एसओपी जारी की है। जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही 25 हजार से एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस व अन्य खाद्य पदार्थों में मानव मल व अन्य गंदी चीजों की मिलावट के मामले प्रकाश में आए हैं। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

शर्तों का पालन करना अनिवार्य

उन्होंने कहा कि सभी खाद्य व्यापारियों को लाइसेंस लेना और उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़ी जरूरतों का पालन करना भी अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि नियमों का पालन न करने वाले खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के तहत दंडित करने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आम जनता को शुद्ध, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में संचालित होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों, कैंटीनों, फूड वेंडिंग एजेंसियों, फूड स्टॉलों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं आदि द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के प्रावधान हैं।

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