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उत्तराखंड: उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू करने के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सीएम पुष्कर धामी ने स्वागत किया है। दरअसल राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए धामी सरकार ने एक पैनल का गठने किया था। जिसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी थी।
Today, Supreme Court has found the implementation of the Uniform Civil Code in the state valid under the Constitution of India. The committee constituted to implement Uniform Civil Code (UCC) is preparing a draft & we will soon implement UCC in the state: Uttarakhand CM PS Dhami pic.twitter.com/EGTFPkZfMh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 9, 2023
यह पैनल राज्य में यूसीसी कैसे लागू करना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, इस तरह के सारे सवालों पर विचार करने के लिए बनायी गई है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। राज्यों को ऐसा करने की शक्ति है। कोर्ट ने कहा की संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य समितियों का गठन कर सकती है।
क्या है यूसीसी ?
UCC की परिकल्पना पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करने के लिए की गई है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए यूसीसी को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। देश में इस वक्त सिर्फ गोवा ही एकमात्र राज्य है जहां यूसीसी लागू है।
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