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उत्तराखंड में कब लागू होगी समान नागरिक संहिता, CM धामी ने बता दिया

BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : January 9, 2025, 9:14 pm IST
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उत्तराखंड में कब लागू होगी समान नागरिक संहिता, CM धामी ने बता दिया

India News (इंडिया न्यूज़)Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इसी महीने से राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता कानून है। सुरक्षा को लेकर विभिन्न कानूनी सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। हमने सख्त दंगा विरोधी कानून बनाया। इसके साथ ही हमने नकल विरोधी कानून भी बनाया।’

उत्तर प्रदेश के बरेली में 29वें उत्तरायण मेले के उद्घाटन के दौरान सीएम धामी ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं। देवभूमि में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आगमन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाएंगे। शारदा नदी पर भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस पर बहुत काम शुरू हो गया है।’

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बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अनुसार हो रहा है काम- सीएम धामी

सीएम धामी ने राज्य में की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। वहां उपचुनाव हुए और भाजपा ने जीत दर्ज की। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अनुसार काम हो रहा है। कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का काम लगातार चल रहा है।

उन्होंने कहा कि पूर्णागिरी में उत्तर प्रदेश से अधिक श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा, ‘मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हम वहां शारदा कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे वहां खूबसूरत घाट और सौंदर्यीकरण होगा। उत्तराखंड को ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ और पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि लोग विदेश की बजाय देवभूमि में ही शादी और अन्य कार्यक्रम करें।’

लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा

इस बीच, उन्होंने कहा कि ‘देवभूमि’ में इस महीने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसके पास समान नागरिक संहिता अधिनियम है, जो राज्य के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर समान और समान नियम स्थापित करने का प्रयास करता है। यह सभी विवाहों और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है।

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