होम / कोलकाता पुलिस ने जारी किया आदेश, 28 मई से 26 जुलाई तक 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध

कोलकाता पुलिस ने जारी किया आदेश, 28 मई से 26 जुलाई तक 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध

Rajesh kumar • LAST UPDATED : May 24, 2024, 7:47 pm IST

India News (इंडिया न्यूज),Kolkata: कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मध्य कोलकाता के एक इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। क्षेत्र में नए सिरे से प्रतिबंध 28 मई से 26 जुलाई तक लागू रहेंगे।

कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है, “कोलकाता के पुलिस आयुक्त ने आईपीसी की धारा 144 लगाई है, जिसके तहत 28.05.2024 से 26.07.2024 तक या अगले आदेश तक 60 दिनों के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी भी गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगा दी गई है।” विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा गया है कि हिंसक प्रदर्शन होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति भंग होगी और शांति भंग होगी।”

केंद्र ने सेक्स टेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना को जारी किया कारण बताओ नोटिस

सीआरपीसी की धारा 144 किसी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े को रोकती है।

मुझे बचा लो प्लीज…, रूस में फंसे दर्जनों भारतीयों की PM मोदी से अपील

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT