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दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 पाकिस्तानी हिन्दू परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का दिया आदेश

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Delhi HC order to Provide electricity connections to 200 migrant families from Pakistan): एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) को पाकिस्तान से आए प्रवासी के 200 हिंदू परिवारों को 30 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्रदान करने […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Delhi HC order to Provide electricity connections to 200 migrant families from Pakistan): एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) को पाकिस्तान से आए प्रवासी के 200 हिंदू परिवारों को 30 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्रदान करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने केंद्र की इस दलील पर गौर करने के बाद निर्देश पारित किया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में रहने वाले प्रवासी परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन लगाने की मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने निर्देश पारित किया।

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हिन्दू प्रवासी परिवार बहुत बदहाली में दिल्ली में रहते है.

रक्षा मंत्रालय ने दी एनओसी

केंद्र के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई एनओसी के मद्देनजर बिजली कनेक्शन की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है, जो उस जमीन के मालिक है जहां परिवार वर्तमान में रह रहे हैं।

अदालत ने प्रवासियों के वकील की दलील पर भी गौर किया कि वे प्रीपेड मीटर लगाने के लिए तैयार हैं ताकि डिफॉल्ट की स्थिति में वितरण कंपनी को नुकसान न हो। अदालत ने निस्तारण करते हुए वितरण कंपनी को 30 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास रहते है

मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास आदर्श नगर में रहकर पाकिस्तान से भारत आए हिंदू प्रवासियों की ओर से एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी।

अदालत ने कहा कि उन सभी को आधार कार्ड जारी किए गए और वह भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दीर्घकालिक वीजा पर हैं। वे गरीब लोग हैं जिनके पास स्थायी आश्रय नहीं है और वे झुग्गियों के समूह में रह रहे हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि अधिकारी जमीन के मालिकाना हक का सबूत मांग रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजीव पद्दार ने कहा कि नियमों के तहत निश्चित रूप से स्वामित्व के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो मालिक नहीं है, और अगर वह रहने वाला है, तो वह भी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है।

टाटा पावर ने किया था विरोध

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) की ओर से पेश वकील ने कहा कि निश्चित रूप से एनओसी की आवश्यकता है क्योंकि उचित बिजली प्रदान करने के लिए कुछ खंभों को खड़ा करना होगा।

जिस भूमि पर झुग्गियों की स्थापना की गई है, वह भारत सरकार/रक्षा विभाग/डीएमआरसी की है, और भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में वितरण कंपनी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

उस पर, दिल्ली एचसी ने भारत संघ को एक हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया कि पाकिस्तान से उन प्रवासियों को एनओसी जारी क्यों नहीं किया गया जो पिछले पांच से छह वर्षों से बिजली के बिना रह रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में छोटे बच्चे और महिलाएं हैं, और बिजली के अभाव में इन परिवारों के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल हो गया है, और वे बेहद कठोर परिस्थितियों में रह रहे हैं।

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