Imran Khan Bail: इमरान खान को तीन मामलों में मिली बेल
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Imran Khan Bail: इमरान खान को तीन मामलों में मिली बेल, कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा

Roshan Kumar • LAST UPDATED : April 4, 2023, 2:17 pm IST
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Imran Khan Bail: इमरान खान को तीन मामलों में मिली बेल, कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा

Imran Khan Bail

Imran Khan Bail: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने तीन मामलों में मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी। इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के तीन मामलों में उनकी जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

  • इमरान पर 140 मामले दर्ज है
  • सभी मामले पिछले 11 महीने में दर्ज हुए
  • कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा

ज़िले शाह हत्याकांड, आगजनी, और राज्य के मामलों में हस्तक्षेप इन तीन मामलों में पीटीआई अध्यक्ष जमानत के लिए अदालत में उपस्थित हुए। जियो न्यूज ने बताया कि आतंकवाद विरोधी और सहायता और उकसाने वाले कानूनों के तहत पीटीआई प्रमुख के खिलाफ रेस कोर्स पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज किए गए थे।

खुद पेश होने का आदेश

खान ने भारी सुरक्षा के बीच एटीसी में प्रवेश किया क्योंकि जमानत पर उनकी रिहाई की शर्त के रूप में न्यायाधीशों ने जमानत को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। तोशखाना उपहार मामले में खान को पकड़ने के लिए एक अभियान के दौरान पीटीआई सदस्यों और पुलिस के बीच हुई झड़पों के सिलसिले में लाहौर पुलिस ने खान के खिलाफ ये तीन मामले दर्ज किए थे।

140 से ज्यादा मामले

जियो न्यूज के अनुसार, खान वर्तमान में आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास और ईशनिंदा से संबंधित 140 से अधिक मामलों को झेल रहे है। यह सभी मामले उनके ऊपर पीएमएलएन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले 11 महीनों किए है। मार्च में लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने इसी मामले में इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दी थी और उन्हें इस मामले में संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था।

एक लाख का बेल बांड भरा

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत पहुंचे पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने अंतरिम जमानत की मांग वाली अपनी याचिका में लिखा है कि वह जांच में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है। खान को एटीसी द्वारा इस शर्त के साथ जमानत दी गई थी कि वह प्रत्येक केस में (पीकेआर) 100,000 के ज़मानत बांड भरे और जांच में सहयोग करें और सभी निर्धारित सुनवाई में उपस्थित हों।

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