संबंधित खबरें
Delhi Railway Station Stampede:रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर इस मुस्लिम शख्स ने कर दी बड़ी मांग, मोदी सरकार समेत प्रशासन के फूल गए हाथ पैर
फिर शुरू होगी Premanand Maharaj की पदयात्रा…विरोध में खड़े हुए सोसाइटी के अध्यक्ष ने पैरों में गिरकर मांगी माफी
वरमाला लेकर स्टेज पर दूल्हे का इंतजार कर रही थी दुल्हन, तभी अचानक घोड़े पर हुआ कुछ ऐसा… निकल गई दूल्हे की जान,वीडियो देख कांप जाएगी रूह
'पता नहीं कहां से इतनी भीड़ आ गई, सब एक के ऊपर एक…', चश्मदीद ने बताई भगदड़ के पीछे की बात, मंजर इतना भयावह था कि…
'अस्पताल में लाशों का ढेर लगा है, एक बेड पर 4-4 लोग पड़े हैं…', चश्मदीद ने खोलकर रख दी प्रशासन की पोल, Video देख नहीं कर पाएंगे यकीन
अगर 3 घंटे पहले हो गया होता ये तो नहीं मचती भगदड़, खुल गया रेलवे का काला चिट्ठा, खुलासे के बाद मचा हंगामा
Rahul Gandhi
India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है और इसके साथ राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराने की सभी साजिशें विफल हो गई हैं। वे उन्हें संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वह सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उनकी अयोग्यता रद्द की जानी चाहिए।
#WATCH सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है और इसके साथ राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराने की सभी साजिशें विफल हो गई हैं। वे उन्हें संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वह सवाल उठाते हैं… हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उनकी अयोग्यता रद्द की जानी चाहिए:… pic.twitter.com/0looXJ3PjN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
गौरतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानी मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें उन्हें मोदी सरनेम पर कथित आपत्तिजनक टिपणी करने पर दो साल की सजा सुनाई गई थी इस सजा के बाद कांग्रेस नेता की लोकसभा सचिवालय ने नियम के अनुसार संसदी भी खत्म कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में कहा कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.