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Digital Birth Certificate: डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बिल लोकसभा से पास, जानिए क्या होगा बदलाव

Reepu kumari • LAST UPDATED : August 5, 2023, 1:38 pm IST
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Digital Birth Certificate: डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बिल लोकसभा से पास, जानिए क्या होगा बदलाव

Digital Birth Certificate

India News (इंडिया न्यूज़), Digital Birth Certificate, नई दिल्ली: जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, (Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill), 2023 को लेकर अहम खबर आई है। विधेयक  को लोकसभा से पास कर दिया गया है. अब राज्यसभा से मंजूरी मिलनी बाकी है। उसके बाद यह बिल एक कानून बन जाएगा। अगर यह कानून बन जाता है तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट की शुरुआत हो जाएगी।

इसका फायदा यह होगा कि पहले इसके लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे अब आपको घर बैठे- बैठे ही मिल जाएगा। बता दें कि इस सर्टिफिकेट की जरुरत स्कूल से लेकर सरकारी आवेदनों तक में पड़ती है। इस कानून के लागू होते ही  बच्चों की उम्र कम दर्ज कराने की परंपरा भी खत्म हो जाएगी।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023, 1969 में कुछ बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के तहत आता है।

संशोधन से बदलाव

  • सबसे पहले तो कागजों का खेल खत्म हो जाएगा। उसे खोने का डर नहीं होगा। डिजिटल प्रमाणपत्र कई दस्तावेजों की जरूरत को कम कर देगा।
  •  पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार,  बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र को पैरेंट्स के आधार कार्ड विवरण से जोड़ दिया जाएगा। यह डेटा अस्पतालों के पास तो रहेगा ही साथ ही साथ  लगभग सभी सरकारी महकमों के पास मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल वो आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं।
  • इसके माध्यम से सरकार जन्म-मृत्यु के रिकॉर्ड को मैनेज करने को एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करेगी.
  • इसके लिए एक टीम का गठन भी किया जाएगा। यह टीम ही इस कार्य को देखेगी। इस केन्द्रीय टीम को काम होगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राशन कार्ड और संपत्ति पंजीकरण के डेटा को अपडेट करना।

 

यह भी पढ़ें: महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम से रहें अप टू डेट, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता हैं सवाल

 

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