इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
New Helmet Rules For Baby बाइक पर चालक के साथ अगर 4 साल तक की उम्र का बच्चा बैठा है तो आप अपनी बाइक की रफ्तार 40 किमी से ज्यादा नहीं कर सकेंगे। यह नियम देशभर में बढ़ रहे हादसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है। फिलहाल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर प्रस्ताव भेजा है। जिसमें कहा गया है कि मोटरसाइकिल चालक जब वाहन चलाएगा तो उसके पीछे बैठे 9 माह से 4 साल तक की उम्र के बच्चे का हेलमेट पहना जरूरी हो। वहीं इस मामले में सरकार ने सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं।
बच्चों के लिए जो हलमेट तया होगा वह पूरी तरह से भारतीय मानक ब्यूरो (इकर) से अप्रूव होना चाहिए। ऐसा न होने पर चालक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस बारे में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंनें कहा गया है कि ड्राइवर से बच्चे को जोड़ने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी है।
Helmet Rules For Baby
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