संबंधित खबरें
मक्का की मस्जिदों के नीचे मंदिर है?, नरसिंहानंद ने खोला 'अरब से आए लुटेरों' का राज, फिर बिदक जाएंगे मौलाना
रद्द होंगे UP के उपचुनाव? अखिलेश के चाचा ने बंदूक कांड पर मचाया बवाल, हार का डर या कुछ और
Jalandhar Encounter : गन्ने के खेत में पुलिसवालों ने किया एनकाउंटर, 50 बार हुईं धांय-धांय, वीडियो देखकर कांप गए लोग
फिर खून के आंसू रोए 25 कश्मीरी पंडित, घाटी में हुआ ये दर्दनाक काम, वीडियो सामने आने पर CM उमर अब्दुल्ला की थू-थू
'भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं…', धीरेंद्र शास्त्री के इस कदम पर भड़क गए मौलाना रिजवी, कह डाली चौंकाने वाली बात
बदल गए ट्रेन रिजर्वेशन के नियम…ट्रैवल करने से पहले जान लें सारे नए बदलाव, अब ऐसे होगी टिकट बुकिंग
India News (इंडिया न्यूज), Batla House Encounter: बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले के आरोपी आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। गुरुवार (12 अक्टूबर) को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला किया।
बता दें दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने हालांकि मामले में खान को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। लाइव लॉ के मुताबिक, मार्च 2021 में ट्रायल कोर्ट ने आरिज को मौत की सजा सुनाई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम के तहत आता है।
क्या है पूरा मामला
इंडियन मुजाहिद्दीन के दो आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया था। इस दौरान ही एमसी शर्मा की जान चली गई थी।
ये भी पढ़ें-–
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.