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India News (इंडिया न्यूज़), Akhilesh Yadav: रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में परिवार सहित दोषी करार दिया है। इस मामले में आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि ‘तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही उन्हें जेल भेज दिया गया।’ इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने अप्रत्यक्ष रुप से इस फैसले को अस्वीकार करते हुए इसे षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि आजम खान दूसरा धर्म से हैं इसलिए उनके साथ अन्याय की जा रही है। उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रची जा रही है। आजम खान मुसलमान हैं इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ा रहा है। आज (18 अक्टूबर) को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत में आजम खान और उनके परिवार को दोषी ठहराया गया है। जिसके बाद आजम खान ने कहा कि इंसाफ और फैसले में अंतर होता है। आज फैसला सुनाया गया। इंसाफ नहीं मिला है।
बत दें कि साल 2019 में रामपुर के गंज पुलिस थाने में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक आकाश सक्सेना ने मामला दर्ज करवाया था। जिसमें कहा गया कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के दो फर्जी जन्मतिथि प्रमाणपत्र प्राप्त किए। उस समय प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने इसमें से एक जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ से और दूसरा रामपुर से प्राप्त किया था।अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट और विदेशी दौरे हासिल करने और सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे।
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