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Parliament Security Breach: संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

India News(इंडिया न्यूज), Parliament Security Breach: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने (आज) गुरुवार को लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार चारों आरोपियों को सात दिनों के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की हिरासत में भेज दिया। चारों आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल शिंदे और नीलम देवी को दिल्ली पुलिस […]

BY: Shanu kumari • UPDATED :
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India News(इंडिया न्यूज), Parliament Security Breach: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने (आज) गुरुवार को लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार चारों आरोपियों को सात दिनों के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की हिरासत में भेज दिया। चारों आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल शिंदे और नीलम देवी को दिल्ली पुलिस ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के सामने पेश किया। जिन्होंने 15 दिनों के लिए उनकी हिरासत की मांग की है। आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। बाद में आरोपियों को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय लाया गया।

बहस के दौरान दोनों पक्षों का दावा

अदालत में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि चारों आरोपी आतंकवादी कृत्य में शामिल थे। उन्होंने डर पैदा करने की कोशिश की थी। पुलिस की ओर से कहा गया कि “यह संसद पर एक सुनियोजित हमला था। उनका अधिकार गैलरी तक ही सीमित था। वे गैलरी से वेल में कूद गए, जो अतिक्रमण था। उन्होंने अपने जूतों में (धुएं का) कनस्तर छिपा लिया था।” दूसरी ओर, अदालत ने आरोपियों के लिए एक कानूनी सहायता वकील नियुक्त किया क्योंकि उनके पास उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था। अदालत द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकील ने 15 दिन की रिमांड के लिए पुलिस के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ के लिए दो या तीन दिन पर्याप्त हैं।

Parliament Security Breach: संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Parliament Security Breach

तानाशाही नहीं चलेगी

एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में दो लोग गैलरी से चैंबर में कूद गए, नारे लगाए और धुआं उड़ाया। सुरक्षा उल्लंघन 2001 के संसद हमलों की 22वीं बरसी पर हुआ। उसी साल 13 दिसंबर को पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के पांच आतंकियों ने पुराने संसद भवन पर हमला कर दिया था। 2001 के हमले की साजिश जैश प्रमुख मसूद अज़हर ने रची थी। जिसे पाकिस्तान के बहावलपुर में अपनी मांद में पाकिस्तानी प्रतिष्ठान का संरक्षण प्राप्त है। दो आरोपियों ने संसद परिसर के बाहर “तानाशाही नहीं चलेगी” चिल्लाते हुए कनस्तरों से रंगीन धुआं छिड़क दिया।

आरोपियों से पूछताछ जारी 

इन चारों आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। जबकि उनके साथी विशाल (जिसके घर पर आरोपी संसद पहुंचने से पहले रुके थे) को बाद में गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छठे आरोपी और घटना के मुख्य साजिशकर्ता ललित झा की गिरफ्तारी के लिए कई छापेमारी की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा उल्लंघन अच्छी तरह से समन्वित और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध था। आरोपियों में से एक ने कहा कि वे किसानों के विरोध प्रदर्शन, मणिपुर संकट और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से परेशान थे और इसीलिए उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। संसद सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त आठ सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षा उल्लंघन के बीच उनकी लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है।

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