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India News, (इंडिया न्यूज), US News: साल 2023 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानियों से घिरा रहा है। एक के बाद मुसीबत आ रही हैं। अब एक और बड़ा झटका लगा है। पहले कोलोराडो और अब अमेरिकी राज्य मेन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 चुनाव के लिए अयोग्य करार कर दिया है। अमेरिकी राज्य मेन की टॉप चुनाव अधिकारी ने इस फैसला का ऐलान करते हुए कहा कि ‘डोनाल्ड ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की होड़ में शामिल नहीं हो सकते।’
समाचार एजेंसी की मानें तो, ‘ गुरुवार को अमेरिकी राज्य मेन ने ट्रम्प को उनके रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्राथमिक चुनाव से रोक दिया। क्योंकि शीर्ष चुनाव अधिकारी ने जनवरी 2021 में यूएस कैपिटल पर हमले में शामिल होने के कारण उन्हें अयोग्य करार दिया था। मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना बेलोज ने अपने फैसले में कहा कि’ 6 जनवरी, 2021 की घटनाएं डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर और उनकी जानकारी और समर्थन से हुईं।’
फैसले में कहा गया है कि ‘अमेरिकी संविधान हमारी सरकार की नींव पर हमले को बर्दाश्त नहीं करता है और (मेन राज्य का कानून) मुझे इसके जवाब में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गौरतलब हो कि अमेरिकी राज्य मेन से पहले कोलोराडो ने भी इस महीने की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप को अपने चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। अब माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इन फैसलों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
बता दें कि इस साल ट्रम्प के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। जिसे अदालत ने सही माना है। उनके खिलाफ 91 गुंडागर्दी के आरोप हैं वहीं चार अभियोग हैं, हालांकि वह इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं।
सबसे पहला मामला इस साल मार्च में मैनहट्टन जिला अटॉर्नी द्वारा एक एडल्ट फिल्म स्टार को गुप्त धन देने के आरोप को दोषी माना गया था। आरोप था कि उन्होंने एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे दिए थे। ताकी वह व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर सके। वह पूर्व राष्ट्रपति के साथ यौन संबंध बनाने का दावा करती है।
ट्रम्प को जून में मियामी में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने एक अन्य मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने माना था कि उन्होंने पद छोड़ने के बाद व्हाइट हाउस से अत्यधिक संवेदनशील राष्ट्रीय रक्षा दस्तावेज पर हाथ साफ किया था। इसके साथ ही सरकार ने जब वो दस्तावेज उनसे मांगे तो वह विरोध करने लगे थे। इस मामले में ट्रंप और उनके सहयोगी वॉल्ट नॉटा दोनों ने खुद को निर्दोष बताया था। 2
इसी साल अगस्त में, ट्रम्प को संघीय चुनाव हस्तक्षेप मामले में अदालत ने दोषी माना था। अटलांटा स्थित ग्रैंड जूरी ने 14 अगस्त को ट्रम्प और 18 अन्य को 2020 के चुनावों के परिणामों को पलटने की कोशिश करने के राज्य के आरोप में दोषी पाया था ।
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रम्प संविधान के विद्रोह खंड के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। अदालत ने यह भी मांग की कि राज्य सचिव राज्य के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से पूर्व राष्ट्रपति का नाम बाहर कर दें। अदालत के इस आदेश के बाद ट्रंप के उस भविष्यवाणी पर भी पानी फिर गया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार उन्हें भारी मत मिलेंगे। अदालत ने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हमले में उनकी भूमिका को देखते हुए ट्रंप को व्हाइट हाउस में लौटने के योग्य नहीं पाया है। यह भी पहली बार है कि किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
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