संबंधित खबरें
बढ़ते प्रदूषण की वजह से Delhi NCR के स्कूल चलेंगे हाइब्रिड मोड पर, SC ने नियमों में ढील देने से कर दिया इनकार
केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन फैसलों से आपके जीवन में आने वाला है ये बड़ा बदलाव, जान लीजिए वरना कहीं पछताना न पड़ जाए
BJP से आए इस नेता ने महाराष्ट्र में कांग्रेस का किया ‘बेड़ा गर्क’, इनकी वजह से पार्टी छोड़ गए कई दिग्गज नेता, आखिर कैसे बन गए राहुल के खास?
दिसंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, वरना…
'नेताओं के जाल में…', संभल में सीने पर पत्थर खाकर SP मुसलमानों से करते रहे अपील, Video देखकर सैल्यूट करने को खुद उठ जाएगा हाथ
'गोलीबारी नहीं, हत्या है', संभल हिंसा पर फट पड़े ओवैसी, 3 मुस्लिम युवकों जनाजे उठने पर कही ये बात
India News (इंडिया न्यूज), Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के केस में दोषियों शीर्ष अदालत ने रविवार तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। इस मामले में सुनवाई करतेह हुए शीर्ष अदालत ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इस याचिका में 11 दोषियों में से सात ने गुरुवार को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण की समय सीमा छह से चार सप्ताह तक बढ़ाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर पुरुषों को रविवार तक जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए कहा है।
बता दें कि 8 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को शीघ्र रिहाई देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने सभी 11 लोगों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आदेश “कपटपूर्ण तरीकों और तथ्यों को निलंबित करके प्राप्त किया गया था।” इसके साथ ही रिहाई की समीक्षा के लिए याचिका दायर नहीं करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई। इसमें यह भी कहा गया कि राज्य को यह ध्यान रखना चाहिए था कि इन लोगों को केवल महाराष्ट्र द्वारा ही रिहा किया जा सकता है, जहां उन पर मुकदमा चलाया गया था।
Also Read:-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.