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Uttarakhand High Court ने बाहुबली नेता डीपी यादव को बरी किया

India News Editor • LAST UPDATED : November 10, 2021, 12:26 pm IST
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Uttarakhand High Court ने बाहुबली नेता डीपी यादव को बरी किया

Uttarakhand High Court

Uttarakhand High Court

इंडिया न्यूज, नैनीताल :

Uttarakhand High Court उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को एक चर्चित हत्याकांड में उस समय बहुत बड़ी राहत मिली जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसे हत्याकांड केस से बरी कर दिया। दरअसल यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि इसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के 2015 के फैसले को पटलते हुए डीपी यादव को बरी किया है।

ज्ञात रहे कि इस मामले में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट के फैसले से यादव को बड़ी राहत मिल गई है। सीबीआई कोर्ट ने डीपी यादव को हत्याकांड का मुख्य दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Uttarakhand High Court इस केस में हुई थी सजा

13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रासिंग पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप डीपी यादव समेत परनीत भाटी, करण यादव, पाल सिंह पर था। पूरे मामले की सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई तो 15 फरवरी 2015 में देहरादून में सीबीआई कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

तबसे दोषी जेल में बंद हैं, इन सभी ने सीबीआई कोर्ट की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने डीपी यादव को बरी कर दिया।

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