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सुप्रीम कोर्ट ने AAP को पार्टी मुख्यालय खाली करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : March 4, 2024, 4:51 pm IST
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सुप्रीम कोर्ट ने AAP को पार्टी मुख्यालय खाली करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

Supreme Court orders AAP to vacate party headquarters

India News(इंडिया न्यूज), AAP:अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अपना मुख्यालय खाली करना होगा जो उच्च न्यायालय के लिए भूमि के एक भूखंड पर स्थित है। राहत की बात यह है कि ऐसा करने के लिए उसके पास 15 जून तक का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि यह अतिक्रमण का मामला है, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को लंबी समयसीमा दी गई है। पार्टी को वैकल्पिक भूमि के लिए केंद्र के भूमि और विकास कार्यालय में आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने क्या कहा 

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “हम एलएंडडीओ से आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।” पीठ ने कहा कि आप को जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

क्या है पूरा मामला 

फरवरी में अदालत ने पाया था कि AAP उस जमीन पर अतिक्रमण कर रही थी जो दिल्ली उच्च न्यायालय को एक विस्तार परियोजना राउज़ एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। शीर्ष अदालत ने देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले से निपटने के दौरान इस मामले पर ध्यान दिया।

अदालत के आदेश के बाद 15 फरवरी को एक बैठक हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि दो महीने में भूखंड खाली कर दिया जाएगा, बशर्ते वैकल्पिक भूखंड दिया जाए। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी।

 नाराज जजों ने उठाया सवाल 

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “कोई भी राजनीतिक दल इस पर कैसे बैठ सकता है? सभी अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। उच्च न्यायालय को जमीन का कब्जा दिया जाना चाहिए, जिसका उपयोग जनता और नागरिकों के लिए किया जा सकता है।”

उन्होंने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव को सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए अगली तारीख से पहले उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक बुलानी चाहिए।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल किया कि आप को वैकल्पिक जमीन क्यों दी जानी है। “अगर वे खाली करना चाहते हैं तो उन्हें खाली करने दें। यह क्या शर्त है?” उसने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि आवंटन सरकार को किया गया और उसने इसे पार्टी को दे दिया। “लेकिन उन्हें खाली करना होगा, वे फिरौती के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कैसे रोक सकते हैं?” ।

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दिल्ली जिला न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराने के प्रति अपने “उदासीन रवैये” के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की थी। उस समय, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि मार्च 2021 तक चार में से तीन परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी गई थी। हालाँकि, इन परियोजनाओं के लिए धन जारी किया जाना बाकी था।

ये भी पढ़ें:-National Safety Day 2024: राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, जानिए इसका इतिहास और महत्व 

 

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