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Electoral Bonds: चुनावी बांड को लेकर SBI ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, समय बढ़ाने का किया अनुरोध

Shanu kumari • LAST UPDATED : March 4, 2024, 7:52 pm IST
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Electoral Bonds: चुनावी बांड को लेकर SBI ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, समय बढ़ाने का किया अनुरोध

Electoral Bonds

India News(इंडिया न्यूज), Electoral Bonds: एसबीआई (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को चुनावी बांड की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग (ईसी) को जानकारी देने को कहा था।

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चुनाव आयोग को आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद चुनावी बांड योजना को इस आधार पर समाप्त कर दिया कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि चुनावी बांड योजना असंवैधानिक और मनमानी है। इससे राजनीतिक दलों और दानदाताओं के बीच बदले की व्यवस्था हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि वह इन बॉन्डों को जारी करना बंद कर दे। साथ ही इस माध्यम से किए गए दान का विवरण चुनाव आयोग को दे। इसके बाद चुनाव आयोग से कहा गया कि वह इस जानकारी को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे।

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पांच न्यायाधीशों की पीठ

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि काले धन से लड़ने और दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने का घोषित उद्देश्य इस योजना का बचाव नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि चुनावी बांड काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है।

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