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India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: एक अधिकारी ने आज कहा कि राजस्थान के करौली जिले में एक दलित बलात्कार पीड़िता को अपनी चोटें दिखाने के लिए कपड़े उतारने के लिए कहने के आरोप में पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डिप्टी एसपी (एसटी-एससी) सेल मीना मीना ने कहा कि पीड़िता ने 30 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि हिंडौन अदालत के मजिस्ट्रेट ने उसकी चोटों को देखने के लिए उसे कपड़े उतारने के लिए कहा था।
मीना ने कहा, “उसने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया और 30 मार्च को अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शील भंग करने के आरोप के तहत कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।”
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मजिस्ट्रेट पर आईपीसी की धारा 345 (गलत कारावास) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, महिला के साथ 19 मार्च को कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और मामले में 27 मार्च को हिंडौन सदर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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