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India News (इंडिया न्यूज), ECI: चुनाव आयोग ने सोमवार को राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान फर्जी जानकारी तैयार करने, विकृत जानकारी देने के लिए एआई-आधारित उपकरणों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। EC ने कहा कि पार्टियों को मौजूदा कानूनों और EC के निर्देशों के अनुसार, 3 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना होगा। चुनावी अखंडता को बनाए रखना होगा और गलत सूचना या अपमानजनक सामग्री को प्रसारित करने से बचना होगा।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि एमसीसी के कुछ उल्लंघनों और मौजूदा कानूनी प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राजनीतिक दलों/उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय, आयोग ने आज सभी हितधारकों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए हैं।
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आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए, जानकारी को विकृत करने या गलत सूचना का प्रचार करने के लिए एआई आधारित उपकरणों के दुरुपयोग के खिलाफ पार्टियों को चेतावनी दी है। ईसीआई ने राजनीतिक दलों के ध्यान में मौजूदा कानूनी प्रावधानों को लाया है जो गलत सूचना के उपयोग और डीप फेक का उपयोग करके प्रतिरूपण के खिलाफ नियामक ढांचे को नियंत्रित करते हैं।
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