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Bengal Teachers Recruitment Case: बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें क्या कहा

PUBLISHED BY: Shanu kumari • LAST UPDATED : May 7, 2024, 5:52 pm IST
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Bengal Teachers Recruitment Case: बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें क्या कहा

Supreme Court

India News(इंडिया न्यूज), Bengal Teachers Recruitment Case: पश्चिम बंगाल में 25,000 से अधिक सहायक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले को देखना जारी रखेगा लेकिन उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

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उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए नियुक्तियां रद्द कर दी थीं कि बरती गई अनियमितताओं के कारण ये नियुक्तियां रद्द हो गईं। शिक्षकों को 12% ब्याज के साथ अपना वेतन लौटाने को कहा गया। हाई कोर्ट के इस फैसले ने 26,000 शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया। जिसकी वजह से जनता में भारी गुस्सा पैदा हुआ। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिकायत की कि कुछ लोगों के गलत कामों की सजा निर्दोष लोगों को दी जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस मौजूदा आम चुनाव में जनता के मूड का फायदा उठाने की उम्मीद कर रही है।

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