संबंधित खबरें
महाराष्ट्र का अगला CM कौन? पीएम मोदी ने इशारों-इशारों में फडणवीस, पवार और शिंदे को दिया संदेश, जानें महायुति में किससे क्या कहा?
मुस्लिम बहुल इलाकों में मिली हार के बाद तिलमिला उठे सपाई, कह दी ऐसी बात सुनकर सकते में आ जाएंगे आप
महाराष्ट्र्र चुनाव में मौलानाओं के फतवे का बीजेपी पर नहीं पड़ा कुछ असर, अब PM Modi देंगे ऐसी सजा 7 पुश्तें भी रखेंगी याद
‘एक हैं तो नेक हैं…’, PM Modi की ये बात सुनकर खुशी से झूम उठे सीएम योगी, जानिए क्या है इसके मायने?
‘कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास की जमीन छीनकर वक्फ बोर्ड…’, ये क्या बोल गए PM Modi? सुनकर तिलमिला उठे राहुल-प्रियंका
‘हमने लोकतंत्र की परीक्षा…’, झारखंड चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद ये क्या बोल गए हेमंत सोरेन? PM Modi को नहीं आएगा रास
India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में जांच एजेंसी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार “मौलिक नहीं” है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से एक दिन पहले आज ईडी की उप निदेशक भानु प्रिया ने हलफनामा दायर किया।
हलफनामे में कहा गया कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की जानकारी के अनुसार किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार न हो। अंतरिम जमानत मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ईडी ने कहा कि आप नेता ने पहले भी समन से बचने के लिए इसी बहाने का इस्तेमाल किया था और कहा था कि पांच राज्यों में चुनाव हैं।
ईडी की ओर से यह दलील दी गई कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो कभी किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ना ही न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। क्योंकि चुनाव पूरे साल होते हैं।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.