सैलरीड टैक्सपेयर ITR फाइल करते वक्त इन चीजों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत | Salaried taxpayers should keep these things in mind while filing ITR know about itr 1 itr 2- India News
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सैलरीड टैक्सपेयर ITR फाइल करते वक्त इन चीजों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत

Rajesh kumar • LAST UPDATED : May 23, 2024, 5:56 pm IST
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सैलरीड टैक्सपेयर ITR फाइल करते वक्त इन चीजों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत

सैलरीड टैक्सपेयर ITR फाइल करते वक्त इन चीजों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत

India News (इंडिया न्यूज), ITR Filing: आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसका मतलब है कि करदाताओं के पास अभी भी यह सोचने का समय है कि उन्हें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और सरकार को टैक्स देते हैं या टैक्स दायरे में नहीं आने पर भी आईटीआर फाइल करने की सोच रहे हैं तो फाइल करने से पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। खासतौर पर आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 2 के बीच का अंतर जरूर जानना चाहिए। इनकम टैक्स की ओर से कुल 6 तरह के आईटीआर फॉर्म भरे जाते हैं। इन सभी में अलग-अलग विशेषताएं हैं, जिनमें से ITR1, ITR2, ITR3 और ITR4 आम करदाताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

एक गलती आपको महंगी पड़ेगी

कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि करदाता जानकारी के अभाव में गलत फॉर्म का चयन कर लेते हैं। अगर आप गलती से आईटीआर फॉर्म 1 की जगह आईटीआर फॉर्म 2 पर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपका रिटर्न फाइल करने का काम पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा जा सकता है। इस नोटिस में आपसे सही फॉर्म चुनने के लिए कहा जाएगा। कुल मिलाकर आपको थोड़ी परेशानी होगी। अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो इस नियम को समझ लें।

वेतनभोगी करदाता के लिए सही फॉर्म कौन सा है?

आईटीआर फॉर्म 1 को सिंपल फॉर्म भी कहा जाता है। ज्यादातर नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर फॉर्म-1 का इस्तेमाल करते हैं। यह सबसे आम तौर पर दाखिल किया जाने वाला फॉर्म है। आईटीआर फॉर्म-1 उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है जिनकी आय का स्रोत वेतन, पेंशन, घरेलू संपत्ति और अन्य स्रोत हैं।

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हालाँकि, आईटीआर फॉर्म 1 दाखिल करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। जिन लोगों की आय 50 लाख रुपये से अधिक है, वे फॉर्म 1 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही, आय केवल घरेलू संपत्ति से होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि आय 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति फॉर्म-1 नहीं भर सकता है। अगर आपकी आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको आईटीआर-2 फॉर्म दाखिल करना चाहिए।

आपको बता दें कि अगर आप किसी कंपनी के निदेशक हैं या वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, तो आप आईटीआर फॉर्म-2 पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा, जिनकी आय पूंजीगत लाभ से है, जो एक से अधिक गृह संपत्ति से पैसा कमाते हैं, जिनकी विदेश से आय है या जिनके पास विदेशी संपत्ति है, वे भी आईटीआर फॉर्म-2 पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसमें सैलरी और पेंशन वाले लोग भी शामिल हैं।

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