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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
New PF Withdrawal Rule : अगर आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल, मोदी सरकार ने कोरोना काल में लोगों की अचानक हुई आर्थिक आपात स्थिति को देखते हुए भविष्य निधि (पीएफ)के नियमों में बदलाव किया है। ताकि आपका जमा पीएफ आपके काम आ सके। इस नियम के मुताबिक आप एक लाख रुपये एडवांस पीएफ बैलेंस में निकाल सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको बस उस कारण को बताना होगा जो आप आपात स्थिति के कारण पैसे निकाल रहे हैं।
ईपीएफओ ने कहा, जानलेवा बीमारियों की स्थिति में कई बार मरीज को तुरंत अस्पताल भर्ती कराना अनिवार्य हो जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस तरह के नाजुक हालत वाले मरीजों की बीमारी पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए एडवांस की सुविधा दी जा रही है। (New PF Withdrawal Rule)
बता दें क्लेम करने वाले कर्मचारी के मरीज को सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/सीजीएचएस अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। वहीं, अगर आपको इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जाचं की जाएगी। उसके बाद ही मेडिकल क्लेम के लिए आप दावा कर सकते हो। इसके बाद आप एक लाख रुपये तक एडवांस निकाल सकते हैं। अगर आप वर्किंग डे में आवेदन कर रहे हैं तो अगले ही दिन आपका पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
ये पैसा या तो कर्मचारी के खाते में या फिर अस्पताल को भी सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 45 दिनों के अंदर मेडिकल स्लिप जमा करनी होती है। बता दें आपके फाइनल बिल को एडवांस रकम के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है।
आप आफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ईपीएफइंडिया डॉट जीओवी डॉट कॉम पर आनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं। यहां आपको आनलाइन सेवाओं पर क्लिक करना है। अब आपको क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) भरना होगा। इसके बाद में अपने बैंक अकाउंट के आखिरी के 4 अंक एंटर करके वेरिफाई करने होंगे। अब आपको प्रोसिड फॉर आनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस को (फार्म 31) सलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको पैसा निकालने का कारण भी देना होगा। अब आपको अमाउंट एंटर करनी है और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद में अपनी एड्रेस की डिटेल्स भरें। गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को एंटर करें। अब आपका क्लेम फाइल हो जाएगा।
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