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India News (इंडिया न्यूज), New FASTag Rules Effective August 1: FASTag नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। जिसका उद्देश्य टोल भुगतान प्रक्रियाओं में सुधार करना और टोल बूथों पर भीड़भाड़ को कम करना है। नए FASTag नियमों के तहत कई बदलाव हुए हैं। जिसके बारे में आपको जान लेना चहिए। (KYC) 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए। FASTag सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को इस समय सीमा तक तीन से पाँच साल पहले जारी किए गए सभी FASTags के लिए KYC पूरा करना आवश्यक है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें एक प्रमुख अपडेट अनिवार्य FASTag KYC आवश्यकताएँ हैं। KYC प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी, और FASTag ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि NPCI दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए इस अवधि के भीतर उनका KYC अपडेट हो जाए।
5 साल पुराने फास्टैग को बदलना होगा: 5 साल से अधिक पुराने फास्टैग को बदलना होगा।
3 साल पुराने FASTags के लिए KYC अपडेट: 3 साल पहले जारी किए गए FASTags के लिए KYC अपडेट होना चाहिए।
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वाहन विवरण लिंक करना: वाहन पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर को FASTag से लिंक किया जाना चाहिए।
नए वाहन पंजीकरण अपडेट: नया वाहन खरीदने के 90 दिनों के भीतर पंजीकरण संख्या अपडेट करें।
डेटाबेस सत्यापन: FASTag प्रदाताओं को अपने डेटाबेस को सत्यापित करना होगा।
फोटो अपलोड करने की आवश्यकता: कार के सामने और साइड की स्पष्ट तस्वीरें अपलोड करें।
मोबाइल नंबर लिंक करना: FASTag को मोबाइल नंबर से लिंक किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, 1 अगस्त से, कंपनियों को NPCI के आदेशों का पालन करना होगा, जिसमें तीन से पांच साल पुराने FASTags के लिए KYC अपडेट करना और 31 अक्टूबर तक पांच साल से पुराने FASTags को बदलना शामिल है। वाहन मालिकों को भी 31 अक्टूबर, 2024 तक अपना KYC पूरा करना होगा।
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