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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Treatment Cost Gives You Tax Exemption : यदि आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो साल 2020-21 के लिए आप 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आप इसे फाइल करना चाहते हैं तो हर किसी की तरह आप भी चाहते होगें की ज्यादा से ज्यादा टैक्स बच जाए। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ टैक्स आप बचा सकते हैं।
ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ही कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनके तहत आप आप उन पैसों से टैक्स बचा सकते हैं जो आपने अपने परिवार के इलाज पर खर्च किए हैं। आप इन इससे भी भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही सेक्शन्स के बारे में बताएगें।
यदि आपने अपने माता-पिता यह खुद का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी का के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। यह सेक्शन इलाज खर्च पर कटौती के लिए है। सेक्शन 80D के तहत आप उस राशि पर 25 हजार रुपए तक टैक्स में कटोती पा सकते हैं।
जो आपने आपके खुद के या परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है। वहीं वरिष्ठ नागरिक जैसे आपके माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर आप 50 हजार रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी बीमारी से परेशान हैं और आप ही उसके इलाज का खर्च उठा रहे हैं तो यह खर्च इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DDB के तहत आपको टैक्स में छूट दिला सकता है। यह कटौती 40 हजार रुपए होती है। इनमें कैंसर, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और एड्स जैसी बीमारियां आती हैं।
लेकिन यदि आपके परिवार को कोई वरिष्ठ नागरिक इनमें से किसी बीमारी का शिकर है और आप इलाज का खर्च उठा रहें हैं तो कटौती की राशि 1 लाख रुपए तक हो सकती है। हालांकि कटौती को पाने के लिए आपके पास चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेना होगा। क्योंकि यह इसमें अनिवार्य है। इसमें मोटर न्यूरॉन डिजीज, रीनल फेलियर, कैंसर, एड्स, हेमेटोलॉजिकल, अटैक्सिया, डिस्टोनिया मस्कुलोरम डिफॉर्मेंस और पाकिंर्संस जैसी और भी कर्इं बीमारियां शामिल हैं
Treatment Cost Gives You Tax Exemption
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