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राहुल गांधी के मानहानि मामले में फिर टली सुनवाई, अधिवक्ताओं की हड़ताल बनी बाधा, ये है नई तिथि

India News (इंडिया न्यूज़),Rahul Gandhi Cases:  सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण यह सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अब मामले की सुनवाई के लिए 30 […]

BY: Pratibha Pathak • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़),Rahul Gandhi Cases:  सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण यह सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अब मामले की सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है।

क्या है पूरा मामला जानें?

दरअसल कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मान हानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया।

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26 जुलाई को दर्ज हुआ था राहुल गांधी का बयान

विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्षय प्रस्तुत करने के निर्देश हुए। बीते वर्ष 16 दिसंबर को मामले में सुनवाई होना था, लेकिन विशेष न्यायधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टल गई थी। वहीं 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी लेकिन इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई। अब उक्त मामले में कोर्ट ने आज अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की है।

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Rahul Gandhi Cases

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