Diwali Bonus: दिवाली का टाइम (time) आ रहा है, जो भी सरकारी या प्राइवेट(private) कर्मचारी हैं उसके मन में ख़ुशी की लहर दौड़ रही है की हर साल की तरह इस साल भी उन्हें बोनस मिलेगा. लेकिन प्रश्न ये है की क्या बोनस पर भी टैक्स (tax) देना होता है या नहीं? तो आइए इसके जबाब की तहफ चलते हैं.
क्या दिवाली बोनस पर भी लगेगा टैक्स?
बात करें दिवाली बोनस की तो ये पूरी तरह निर्भर करता है की आपको कितना बोनस मिला है अगर आपको आपकी कंपनी ने मिठाई का डिब्बा, कपड़े या कोई गैजेट दिया, जिसकी कीमत 5,000 रुपये तक है. तो सरकार आपसे कोई भो टैक्स नहीं लेगी लेकिन अगर आपका दिवाली गिफ्ट या बोनस की वैल्यू 5,000 रुपये से ज्यादा है तो उसकी पूरी कीमत आपकी इनकम में जुड़ जाएगी. फिर उस पर आपको टैक्स देना होगा, जैसा आपकी सैलरी पर लगता है. कैश बोनस को अपनी इनकम में जोड़ना मत भूलें क्योंकि इसपर पूरी तरह टैक्स लगेगा.
कितना देना होगा टैक्स?
मान लीजिये आपकी कंपनी ने आपको 50 हज़ार रूपये दिए तब आपको ज़रूर टैक्स देना होगा क्योंकि यह पैसा आपकी सलाना आय में जोड़ा जायेगा और इस पर भी वही टैक्स नियन लागू होगा जो आपकी आय पर लागू होता है और किसी भी प्रकार की छूट की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिये। यदि आपने इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR में नहीं दिखाया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट(income tax department) की तरफ से नोटिस भेज दिए जाने की उम्मीद बढ़ सकती है.
नया टैक्स सिस्टम क्या कहता है?
यही आप की वार्षिक कमाई 4 से 8 लाख के बीच हो तो आपको 5% टैक्स देना होगा. 8 से 12 लाख पर 10%. 12 से 16 लाख पर 15%. 16 से 20 लाख पर 20%. 20 से 24 लाख पर 25%. और 24 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स देना अनिवार्य है लेकिन जिनकी कमाई 4 लाख से कम है वो लोग टैक्स को लेके निश्चिंत रहे उन पर कोई टेक्स नहीं लगेगा. नए सिस्टम में कर्मचारियों के 12 लाख तक की इनकम पर 60000 रुपये की छूट मिलती है ये कर्मचारियों के लिए राहत की बात है.