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Bank Account Nominee: वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बैंकिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जो सीधे आम खाताधारकों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ा है. पहले जहां बैंक खातों में केवल एक ही नॉमिनी को जोड़ा जा सकता था, अब इस नियम को बदलते हुए खाताधारकों को अधिक विकल्प दिए गए हैं. नए नियम के अनुसार, अब बैंक खातों में एक से अधिक यानी चार नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं. इस बदलाव का उद्देश्य खाताधारकों को अपनी जमा राशि और संपत्ति को व्यवस्थित तरीके से बांटने में मदद करना है. इससे पारिवारिक विवादों और कानूनी जटिलताओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा. पहले अगर खाताधारक की मृत्यु के बाद केवल एक नॉमिनी को ही रकम हस्तांतरित किया जा सकता था, तो अब चार नॉमिनी होने की वजह से खाताधारक अपने हिस्सों और प्राथमिकताओं को पहले से तय कर सकते हैं.
सेफ कस्टडी और लॉकर के लिए सक्सेसिव नॉमिनी
वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेफ डिपॉजिट लॉकर और अन्य सुरक्षित कस्टडी मामलों में केवल सक्सेसिव नॉमिनी ही बनाए जा सकते हैं. इसका अर्थ है कि पहले नंबर पर दर्ज नॉमिनी के न होने पर ही दूसरे नंबर के नॉमिनी का दावा मान्य होगा. इस व्यवस्था से लॉकर या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के ट्रांसफर में सरलता और स्पष्टता बनी रहेगी.
क्या होगा ग्राहकों के लिए फायदे
नए नियम के लागू होने के बाद खाताधारक अपनी जमा राशि को समान रूप से चार नॉमिनी के बीच बांट सकते हैं. इससे न केवल पारिवारिक झगड़े कम होंगे बल्कि कोर्ट केस की संभावना भी घट जाएगी. यदि किसी खाते में पहले से चार नॉमिनी दर्ज हैं, तो बैंक सीधे अपने रिकॉर्ड के आधार पर रकम या लॉकर की वस्तु नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकता है, जिससे लीगल जटिलताएं नहीं होंगी. नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए बैंक जल्द ही विस्तृत फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन भी जारी करेगा. इससे ग्राहकों को अपने खातों और नॉमिनी व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित करने में आसानी होगी.
नियम की शुरुआत कब से होगी?
यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा. इस तारीख के बाद सभी बैंक खाताधारक अपने खातों में चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे. साथ ही, खाताधारक यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी. इस बदलाव को बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो खाताधारकों की संपत्ति सुरक्षा और पारिवारिक संतुलन को मजबूत करेगा.