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Delhi में आज से शुरू प्रदूषण पर वॉर, इन गाड़ियों को राजधानी में No Entry

Delhi November Transport Rules 2025: दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसमें आज यानी 1 नंवबर से इन गाड़ियों पर बैन लग जाएगा.

Written By: shristi S
Last Updated: 2025-11-01 08:41:16

Delhi Traffic Police Pollution Drive: देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है. हर साल नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसी बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है 1 नवंबर 2025 से गैर-दिल्ली BS-III और उससे कम मानक वाले वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है.

गैर-दिल्ली BS-III और उससे नीचे के वाहन बैन

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन (LGV, MGV, HGV), जो BS-VI मानक के अनुरूप नहीं हैं, उनके प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह निर्णय 1 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि से लागू हो गया है. यह कदम सर्दियों के मौसम में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत उठाया गया है.

BS-IV वाहनों को राहत

हालांकि, परिवहन से जुड़े संगठनों ने सरकार से अपील की थी कि BS-IV वाहनों को तुरंत प्रतिबंधित न किया जाए, क्योंकि ये वाहन 2021 तक बेचे गए थे और कई मालिकों की किस्तें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं.
इस पर ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने बताया कि उनकी दलील पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया और कई दौर की बैठकों के बाद निर्णय लिया गया कि BS-IV वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक छूट दी जाएगी. यह राहत उन वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत के रूप में आई है जो हाल ही में अपने वाहन खरीदे थे.

कौन-कौन से वाहन चल सकेंगे दिल्ली में

CAQM ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहन, साथ ही CNG, LNG या बिजली से चलने वाले वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे. इसके अलावा BS-VI मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहन पूरे वर्ष बिना किसी रोक-टोक के राजधानी की सड़कों पर चल सकेंगे.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर 23 सीमावर्ती क्षेत्रों पर संयुक्त जांच टीमों की तैनाती की है.,अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) दिनेश कुमार ने बताया कि सभी सीमा चौकियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी गैर-अनुपालन वाहन दिल्ली में प्रवेश न कर सके. जनता को जागरूक करने के लिए सीमाओं पर संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी व्यापक प्रचार किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली के भीतर कोई गैर-अनुपालन वाहन पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

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