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How to Transfer EPF Money Fast: कर्मचारी भविष्य निधि यानी की EPF के पैसे कुछ खास स्थितियों में कर्मचारी निकाल सकते है. EPF से पैसे निकालने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगता है. लेकिन फिर भी कुछ मामलों में पैसे निकालने में देर लगती है, जब हमारे पास दस्तावेज पूरे ने हो, रिकार्ड मैच न करते हो या फिर एप्रूवल न मिला हो. ऐसी कुछ बातों से काफी दिक्कत आती है, और इससे ही बचने के लिए हम आपको कुछ असरदार टिप्स बताने वाले है.
KYC डिटेल्स अपडेटेड होना जरूरी
सबसे पहले, आपको अपना नाम, जन्मतिथि, आधार और PAN चेक करना होगा. ये डिटेल्स EPF रिकॉर्ड में गलत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी गलती आपके विड्रॉल एप्लीकेशन में देरी कर सकती है. दूसरा, आपको मेंबर पोर्टल पर अपना KYC रिव्यू करना होगा। पक्का करें कि सारी जानकारी वेरिफाइड है. अगर कोई KYC जानकारी पेंडिंग है, तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयर से उसे अप्रूव करने के लिए कह सकते हैं. जब तक एम्प्लॉयर आपकी KYC डिटेल्स को अप्रूव नहीं करता, तब तक आपका क्लेम प्रोसेस नहीं किया जाएगा.
क्लेम का करंट स्टेटस चेक जरूर करें
आपको मेंबर पोर्टल पर अपने क्लेम का करंट स्टेटस भी चेक करना चाहिए इ.ससे पता चलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस में है, रिजेक्ट हो गई है, सेटल हो गई है, या बैंक को वापस कर दी गई है. कभी-कभी, क्लेम प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपके अकाउंट में दिखने में एक या दो दिन लग जाते हैं. अगर पोर्टल पर क्लेम स्टेटस “सेटल्ड” दिखाता है, लेकिन आपके अकाउंट में फंड क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो आपको अपने बैंक के SMS अलर्ट और स्टेटमेंट चेक करने होंगे.
क्या क्लेम का सिर्फ़ एक हिस्सा ही क्रेडिट हुआ था?
कभी-कभी, पूरी रकम के बजाय, आपके EPF बैलेंस का सिर्फ़ एक हिस्सा ही क्रेडिट होता है क्योंकि आपके EPF बैलेंस का सिर्फ़ एक हिस्सा ही रिलीज़ होता है. आम तौर पर, एम्प्लॉई का हिस्सा रिलीज़ हो जाता है, जबकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या सर्विस डिटेल्स वेरिफ़िकेशन के लिए पेंडिंग रहते हैं. आप अपनी पासबुक चेक करके पता कर सकते हैं कि आपके EPF बैलेंस का कौन सा हिस्सा पेंडिंग है और कौन सा हिस्सा पे हो चुका है.
सर्विस से जुड़ी दिक्कतों के लिए अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करें
नौकरी छोड़ने के बाद फ़ाइनल PF सेटलमेंट में देरी का एक बड़ा कारण यह है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी डेट ऑफ़ एग्ज़िट या सर्विस डिटेल्स को अपडेट नहीं किया है. इस अपडेट के बिना, EPF आपके पूरे और फ़ाइनल क्लेम को प्रोसेस नहीं कर सकता है. ऐसी सिचुएशन में, आपको HR टीम से एग्ज़िट डेट अपडेट करने के लिए कहना होगा.