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CAA Citizenship Certificates: केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत योग्य व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज कर दी है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में आए थे, अब आधिकारिक तौर पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कहां होगा आवेदन?
आवेदन केवल गृह मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल और ‘CAA-2019’ मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग आसानी से प्रक्रिया पूरी कर सकें, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर भी आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई है.
कई चरणों में होगी आवेदन की जांच
आवेदन कई चरणों में जांचे जाते हैं. एक जिला-स्तरीय समिति दस्तावेजों का सत्यापन करती है, व्यक्तिगत साक्षात्कार लेती है और रिपोर्ट तैयार करने से पहले स्थानीय सत्यापन करती है. यह रिपोर्ट फिर ओडिशा में जनगणना संचालन निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को भेजी जाती है. अंतिम मंजूरी के बाद, योग्य आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं.
35 आवेदकों को ओडिशा के सीएम ने दिया नागरिकता प्रमाण पत्र
इस प्रक्रिया के तहत, कुल 1127 आवेदकों में से 35 को आज ओडिशा के मुख्यमंत्री से नागरिकता प्रमाण पत्र मिले. इन सभी मामलों को राज्य-स्तरीय समिति ने मंजूरी दे दी थी. सरकार के अनुसार, इससे न केवल आवेदकों को भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार मिलेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी सभी लाभ मिलें. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि आज, ओडिशा में पहली बार, नबरंगपुर के 35 लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं. नागरिकता संशोधन अधिनियम ओडिशा में लागू किया जा रहा है. पड़ोसी देशों, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. इनमें हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं. ये पड़ोसी देश उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा या सुविधाएं नहीं दे रहे हैं. उनकी जान लगातार खतरे में है, और उनकी माताओं और बहनों की इज़्ज़त भी खतरे में है. खुद को और अपनी गरिमा को बचाने के लिए, ये लोग किसी भी तरह से भारत आ रहे हैं.
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନାଗରିକତା (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ ୨୦୧୯ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜରିଆରେ ଭାରତର ପରମ୍ପରାଗତ ମାନବତା ଓ ଆଶ୍ରୟଦାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜିବୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ।
Hon’ble… pic.twitter.com/FPRE5Or89o
— CMO Odisha (@CMO_Odisha) December 11, 2025
प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए CAA लागू किया. प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद, हमें उन लोगों को नागरिकता देने का मौका मिला है जो पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं. हमने आज कई ऐसे लोगों को भी नागरिकता दी है जो 40 से ज़्यादा सालों से भारत में रह रहे हैं. जिन लोगों ने नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदन अभी वेरिफ़िकेशन के तहत हैं, और वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. जिन लोगों ने अभी तक नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया है, वे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. मैं ज़िला कलेक्टर को भी सलाह दे रहा हूँ कि वे NGO के साथ मिलकर ऐसे लोगों की पहचान करें जो पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं और उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाएं. नागरिकता मिलने के बाद, उन्हें उनके सभी अधिकार दिए जाएँगे और उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो भारतीय नागरिकों को मिलती हैं.
लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार का किया धन्यवाद
जिन लोगों को नागरिकता मिली, उन्होंने अपनी खुशी ज़ाहिर की। उन्होंने ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया. उन्होंने बांग्लादेश में अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में भी बताया. केंद्र सरकार ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और मानकीकृत तरीके से की जा रही है. इस पहल को सफल बनाने में डाक विभाग, ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार के अधिकारियों ने विशेष सहयोग दिया है.