PAN-Aadhaar Link Alert: अगर आपका PAN कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने PAN–आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है. तय समय सीमा तक लिंक नहीं कराने पर आम लोगों को बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़े कई कामों में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही साफ कर चुका है कि डेडलाइन के बाद अनलिंक्ड PAN को इनएक्टिव कर दिया जाएगा.
31 दिसंबर तक PAN–आधार लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा?
अगर आपने समय रहते PAN को आधार से लिंक नहीं किया, तो:
- PAN कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
- बैंक अकाउंट खोलने या KYC अपडेट में दिक्कत आएगी
- म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य निवेश प्रभावित होंगे
- उच्च मूल्य के लेनदेन पर अतिरिक्त परेशानी हो सकती है
- सरल शब्दों में कहें तो, PAN इनएक्टिव होने पर आपकी वित्तीय गतिविधियां ठप पड़ सकती हैं.
PAN–Aadhaar लिंक है या नहीं, कैसे चेक करें
आप घर बैठे कुछ सेकेंड में यह पता लगा सकते हैं कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं—
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- ‘Link Aadhaar Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें
- PAN और आधार नंबर दर्ज करें
- स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा
PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें?
अगर PAN अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए, आप ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं
क्यों जरूरी है PAN–Aadhaar लिंकिंग?
- सरकार के मुताबिक, PAN–आधार लिंकिंग से
- फर्जी PAN पर रोक लगती है
- टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनता है
- वित्तीय धोखाधड़ी कम होती है
31 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक है. अगर आपने अब तक PAN–आधार लिंक नहीं किया है, तो आखिरी समय का इंतजार न करें. एक छोटा सा काम आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है.