ITR Refund Hold Alert: इन दिनों बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से SMS या ईमेल मिल रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि उनका इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) “Hold” पर डाल दिया गया है और उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है. इस तरह के मैसेज ने कई करदाताओं की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि टैक्स रिफंड अक्सर साल की एक बड़ी रकम होती है, जिस पर लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं.
हालांकि, घबराने से पहले यह समझना जरूरी है कि इस संदेश का असल मतलब क्या है और इसे सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाए.
ITR Refund “Hold” का क्या मतलब है?
जब इनकम टैक्स विभाग रिफंड को “Hold” पर डालता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका रिफंड रद्द हो गया है. आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि:
- ITR प्रोसेसिंग के दौरान कोई डाटा mismatch मिला हैॉ
- कुछ जरूरी जानकारी अधूरी या गलत पाई गई है
- विभाग को आपसे स्पष्टीकरण या कन्फर्मेशन चाहिए
- जब तक यह समस्या ठीक नहीं होती, रिफंड जारी नहीं किया जाता.
रिफंड होल्ड होने के आम कारण
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिफंड होल्ड होने के पीछे ये वजहें हो सकती हैं:
- PAN और Aadhaar लिंक न होना या वेरिफिकेशन अधूरा होना
- बैंक अकाउंट e-verification पेंडिंग होना
- Form 26AS या AIS में TDS mismatch
- किसी नोटिस या ई-प्रोसीडिंग का जवाब न दिया जाना
- गलत बैंक डिटेल्स या अकाउंट बंद होना
31 दिसंबर की डेडलाइन क्यों है अहम?
31 दिसंबर टैक्सपेयर्स के लिए कई मायनों में अहम मानी जा रही है. इस तारीख तक:
- PAN-Aadhaar लिंक कराना जरूरी है
- कुछ मामलों में अपडेटेड या लेट ITR फाइल करने की आखिरी तारीख होती है
- जिनका PAN इनएक्टिव हो जाएगा, उनका रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाएगा
अगर तय समयसीमा तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई, तो न सिर्फ रिफंड अटक सकता है, बल्कि पेनल्टी और अन्य टैक्स संबंधी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं.
टैक्सपेयर्स क्या करें?
इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को सलाह दे रहा है कि वे:
- तुरंत e-filing पोर्टल पर लॉगिन कर ITR स्टेटस चेक करें
- PAN-Aadhaar लिंकिंग कन्फर्म करे
- बैंक अकाउंट e-verify करें
- किसी भी पेंडिंग नोटिस का समय पर जवाब दें