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Hyderabad News: व्हाट्सएप पर पत्नी को लिखा तलाक तलाक तलाक…, पुलिस ने किया गिरफ्तार

BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : May 19, 2024, 5:49 pm IST
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Hyderabad News: व्हाट्सएप पर पत्नी को लिखा तलाक तलाक तलाक…, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Hyderabad News: व्हाट्सएप पर पत्नी को लिखा तलाक तलाक तलाक…, पुलिस ने किया गिरफ्तार

India News(इंडिया न्यूज), Hyderabad News: आदिलाबाद पुलिस ने व्हाट्सएप वॉयस मैसेज के जरिए अपनी पहली पत्नी को ‘तीन तलाक’ कहने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला आदिलाबाद शहर के केआरके कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय अब्दुल अतीक के खिलाफ दर्ज किया गया है, जो ट्रांसपोर्टर का काम करता है। आदिलाबाद पुलिस सब-इंस्पेक्टर जी श्रीनिवास के मुताबिक, अतीक ने 2017 में जैस्मीन से शादी की थी।

शादी के बाद, दंपति की दो बेटियाँ हुईं, लेकिन जल्द ही वैवाहिक कलह शुरू हो गई, जिससे अक्सर झगड़े होने लगे। यह जोड़ा पिछले दो साल से अलग रह रहा है, जैस्मीन अपनी बेटियों के साथ अपनी मां के घर पर रहती है। इसी बीच अतीक ने दूसरी शादी कर ली।

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2023 में उत्पीड़न का मामला दर्ज किया

साल 2023 में जैस्मिन ने अतीक के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। साथ ही उन्होंने कोर्ट में भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की, जिसके चलते कोर्ट ने अतीक को अपनी बेटियों के भरण-पोषण के लिए 7,200 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया।

व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजकर दिया तलाक

हालाँकि, अतीक आदेश का पालन करने में विफल रहे, जिसके कारण जैस्मीन को फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके बाद कोर्ट ने अतीक को पेश होने के लिए समन जारी किया। इस घटनाक्रम से नाराज अतीक ने जैस्मिन को वॉट्सऐप पर वॉइस मैसेज भेजकर ‘तीन तलाक’ का ऐलान कर दिया। जैस्मीन ने यह संदेश दोनों परिवारों के रिश्तेदारों के साथ साझा किया, जिन्होंने उसे कानूनी शिकायत दर्ज करने की सलाह दी।

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पुलिस ने मामला किया दर्ज

परिवार द्वारा दी गई सलाह के बाद, जैस्मीन ने आदिलाबाद पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। यह अधिनियम ‘तीन तलाक’ के माध्यम से तत्काल तलाक की प्रथा को अपराध घोषित करता है।

आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया

एसआई श्रीनिवास ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। आदिलाबाद में यह पहला मामला है जहां हमने अकेले इस धारा को लागू किया है। इससे पहले, हमने दो मामले रिपोर्ट किए हैं जहां यह धारा उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी थी।

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