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Mistakes You Have to Avoid on YouTube: देश विरोधी प्रोपोगैंडा फ़ैलाने वाले 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हुए बैन, आपको भी बचना है इन गलतियों से

PUBLISHED BY: India News Editor • LAST UPDATED : January 23, 2022, 1:13 pm IST
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Mistakes You Have to Avoid on YouTube: देश विरोधी प्रोपोगैंडा फ़ैलाने वाले 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हुए बैन, आपको भी बचना है इन गलतियों से

Mistakes You Have to Avoid on YouTube

Mistakes You Have to Avoid on YouTube

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
Mistakes You Have to Avoid on YouTube: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting, Government of India) ने एक बार फिर पाकिस्तान (Pakistan) पर डिजिटल स्ट्राइक (Digital Strike) करते हुए 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट्स के साथ एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। इन 35 यूट्यूब चैनल्स पर लगभग 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। ये सभी चैनल्स भारत विरोधी प्रोपोगैंडा फैला रहे थे। भारत सरकार ने पहले भी दिसंबर में भारत विरोधी प्रोपोगैंडा फैलाने वाले पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइट पर बैन लगाया था।

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क्या कहती है यूट्यूब की पॉलिसी?

भारत सरकार ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले इन यूट्यूब चैनल (Youtube channel) और वेबसाइट (Website पर बैन इसलिए लगाया है क्योंकि इन प्लैटफॉर्म्स से फेक कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था और भारत विरोधी प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा था। तो क्या सरकार चाहे तो आपके यूट्यूब चैनल को बैन कर सकती है? इस तरह के कंटेंट को लेकर क्या कहती है यूट्यूब की पॉलिसी? (youtube policy) किन-किन गलतियों की वजह से किसी यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया जा सकता है? चलिए जानते हैं इन तमााम सवालों के जवाब।

Mistakes You Have to Avoid on YouTube

यूट्यूब से कमाई करने वालों के लिए क्या कहती है पॉलिसी?

सबसे पॉपुलर सर्च इंजन गूगल (Google) ने अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब (YouTube) पर कंटेट क्रिएटर और चैलन चलाने वालों के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जो उसके support.google.com पर दी गयी है। इस पॉलिसी के अनुसार, आप यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आपका चैनल यूट्यूब पर कमाई करने से जुड़ी पॉलिसी को फॉलो करता हो। इसमें यूट्यूब के कम्यूनिटी दिशा-निर्देश, सर्विस की कंडीशन, कॉपीराइट और गूगल एडसेंस प्रोग्राम (google adsense program) की पॉलिसी शामिल हैं। ‘यूट्यूब पार्टनर कार्यक्रम’ में शामिल हो चुके या शामिल होने वाले लोगों पर यह पॉलिसी लागू होती है।

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  • आप अपने वीडियो पर विज्ञापन दिखाने की सर्विस ऑन करके कमाई करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि वे विज्ञापन देने वालों के लिहाज से अच्छे वीडियो बनाने के गाइडलाइन के मुताबिक हों।
  • इस बात को पक्का करें कि आपने हर पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ लिया है, क्योंकि इन पॉलिसी से ही तय किया जाता है कि किसी चैनल पर कमाई करने की सुविधा दी जा सकती है या नहीं।
  • यूट्यूब समीक्षक नियमित रूप से देखते रहते हैं कि कमाई करने वाले चैनल इन पॉलिसी का पालन कर रहे हैं या नहीं। वे पॉलिसी को किस तरह लागू करते हैं, इसकी जांच से जुड़ी जरूरी बातें।

कम्यूनिटी गाइडलाइन पालन नहीं करने पर क्या होगा?

अगर कोई चैनल कम्यूनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाला वीडियो बनता है तो उस वीडियो से कमाई नहीं कर पायेगा और उस वीडियो को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। क्रिएटर्स को यह पता होना चाहिए कि दिशा-निर्देश, किसी खास वीडियो पर ही नहीं, बल्कि पूरे चैनल पर लागू होते हैं।

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अगर आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पर यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप किसी भी वीडियो से कमाई नहीं कर पाएंगे, साथ ही आपके चैनल पर बैन भी लग सकता है। इसके बाद बिना चैनल रिव्यू के आपके चैनल से बैन नहीं हटेगा। यूट्यूब अपनी गाइडलाइन को लेकर काफी सख्त है।

सरकार ने लागू किये नए IT नियम

भारत सरकार (Indian government) ने पिछले साल 26 मई से नए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 लागू किए थे। सरकार ने नए IT नियम 16 की आपातकालीन शक्तियों की बदौलत इन देश विरोधी प्रोपोगेंडा फ़ैलाने वाले चैनलों और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सरकार के नए IT नियमों को इसलिए तैयार किया है ताकि वह सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की घटनाओं पर रोक लगा सके। जिसमें आतंकवादियों की भर्ती के लिए लालच देना, आपत्तिजनक कंटेंट का सर्कुलेशन, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा को बढ़ावा देने जैसे कई मुद्दे शामिल थे।

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नए IT नियम

  • अगर किसी भी सोशल मीडिया पर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है, तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।
  • कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है, तो कंपनियों को देनी होगी।
  • कंपनियों को तीन महीने में चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे। ये भारतीय नागरिक होंगे।
  • जो यूजर अपना वैरिफिकेशन चाहता हो, सोशल मीडिया कंपनियों को उसे इसकी व्यवस्था देनी होगी। जैसे ट्विटर वैरिफाइड अकाउंट को ब्लू टिक देता है।

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