Number Can Be Closed If There Are More Than 6 Sim Cards 6 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर बंद हो सकता है नंबर - India News
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Number Can Be Closed If There Are More Than 6 Sim Cards 6 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर बंद हो सकता है नंबर

India News Editor • LAST UPDATED : December 9, 2021, 1:49 pm IST
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Number Can Be Closed If There Are More Than 6 Sim Cards 6 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर बंद हो सकता है नंबर

Number Can Be Closed If There Are More Than 6 Sim Cards

Number Can Be Closed If There Are More Than 6 Sim Cards

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली

अगर आप ज्यादा सिम कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। दरअसल, दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से सत्यापित करने और सत्यापित न होने की स्थिति में सिम बंद करने का आदेश दिया है। ये आदेश 7 दिसंबर को जारी किए गए थे। जम्मू-कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर के लिए यह संख्या 6 सिम कार्ड की है।

आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने यह कदम वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं की जांच करने को लेकर उठाया है। विभाग ने दूरसंचार कंपनियों से उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं हैं।

* दूरसंचार विभाग ने पूरे देश में 9 कनेक्शन और जम्मू-कश्मीर, असम सहित उत्तर-पूर्व राज्य में 6 कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से वैरिफाई करने और वैरिफाई नहीं होने पर उन्हें डिस्कनेक्ट करने का आदेश जारी किया है। दूरसंचार विभाग की ओर से ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड मिलने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और शेष को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा। विभाग ने कहा अगर किसी ग्राहक के पास तय संख्या से ज्यादा सिम कार्ड पाए जाते है तो सभी सिम का फिर से वैरिफिकेशन किया जाएगा।

* विभाग ने सभी टेलिकॉम आपरेटर्स को आदेश दिया है कि जिन यूजर्स के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जाए। ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद कर दी जाए। जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के अंदर बंद करने का आदेश है। हालांकि मोबाइल सिम यूजर्स के पास एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का भी आॅप्शन होगा।

* अगर सब्सक्राइबर की तरफ से नोटिफाई किए गए सिम को वैरिफाई नहीं कराया जाता है, तो ऐसे सिम को 60 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। अगर सब्सक्राइबर इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का ज्यादा समय दिया जाएगा।

* इस साल सितंबर में ही सिम कार्ड केवाईसी नियमों में ही सरकार बदलाव किया था। इसके अनुसार नए कनेक्शन लेने या प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड में या पोस्टपेड को प्रीपेड में बदलने के लिए फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत का खत्म किया गया था।

* अगर आपको कोई नया मोबाइल नंबर या टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो आपका केवाईसी पूरी तरह से डिजिटल होगी। यानी केवाईसी के लिए आपको किसी तरह का कोई कागज जमा नहीं करना होगा। नए नियमों के अनुसार आप सिम देने वाली कंपनी के ऐप के जरिए सेल्फ केवाईसी कर सकेंगे। इसके लिए आपको मात्र एक रुपए देना होगा।

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