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10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ी मालिकों को राहत, परिवहन विभाग का निर्देश

BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : August 25, 2023, 11:05 am IST
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10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ी मालिकों को राहत, परिवहन विभाग का निर्देश

Rules for old Cars

India New,(इंडिया न्यूज), नई दिल्ली: जिनके पास 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ी है उनके लिए राहत की खबर है। दरअसल दिल्‍ली एनसीआर में स्क्रैपीज पॉलिसी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
बता दें कि लगातार खड़ी गाड़ियों को जब्त कर परिवहन विभाग स्क्रैप कर रहा था।

इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन लोगों को अब दिल्ली सरकार के द्वारा राहत दी गई है।

परिवहन विभाग के अनुसार ऐसे लोग जिनके पास 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाली गाड़िया हैं। अब उनकी खड़ी गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा।  इसे लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हाल ही में निर्देश भी जारी किया है।

खबर के अनुसार,  परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विभाग के सचिव सह आयुक्त के निर्देश जारी किया है। जिसके मुताबिक निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों को जब्त कर नष्ट करना बंद किया जाए। इस निर्देश के बाद कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।

नियम के अनुसार

नियम पर नजर डालें तो,  रजिस्ट्रेशन के 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों को अब सड़क पर उतारने की इजाजत नहीं है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उन गाड़ियों को जब्त कर स्‍क्रैप किया जाएगा । इतना ही नहीं  गाड़ी के मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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