India News ( इंडिया न्यूज), Overcharged amount by Telcos: TRAI के नए नियम से टेलीकॉम कंपनियों की नींद उड़ने वाली है। नए नियम के अनुसार हर टेलीकॉम कंपनी को हर साल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के द्वारा तय किए गए ऑडिटर्स से जांच करवानी होगी। इस जांच के तहत कंपनी को साल में एक बार अपनी मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम को चेक करवाना होगा।
इसक साथ ही ऑडिट के दौरान अगर किसी कंपनी ने ग्राहकों से ज्यादा पैसों की ज्यादा वसूली करती है तो इसकी जानकारी ऑडिटर को हाईलाइट कर देनी होगी।
नए नियम के अनुसार संबंधित कंपनी को ऑडिट डेट के 3 महीने के भीतर जिन ग्राहकों से ज्यादा पैसें लिए गए हैं उन्हे वापस करना होगा। जान लें कि नया नियम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ( ट्राई ) द्वारा 11 सितंबर को अधिसूचित सेवा की गुणवत्ता नियम 2023 का हिस्सा है।
हर टेलीकॉम कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी की वह अपनी सालाना एक्शन रिपोर्ट TRAI को दे। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघ करते हुए पाया जाता है कि उसपर TRAI 50 लाख रुपयों तक का फाइन लगा सकती है।
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