India News ( इंडिया न्यूज़ ), Bihar Reservation: बिहार सरकार अब प्रदेश की जनता को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ देने को तैयार है। नीतीश सरकार की ओर से गजट प्रकाशित कर दिया गया है। अब बिहार की जनता को शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ आरक्षण में आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया गया।
- आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा
- राज्यपाल ने रिजर्वेशन बिल 2023 पर लगाई मुहर
दोनों सदन में बिल पास
बता दें कि बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया था। जिसके बाद 9 नवंबर को दोनों सदन में इसे पास कर दिया गया। इस बिल का बीजेपी ने भी अपना पूरा समर्थन किया था। जिसके बाद आज (मंगलवार) राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल 2023 पर अपनी मुहर लगा दी है। सीएम नीतीश की ओर से 7 नवंबर को सदन में घोषणा की गई थी आरक्षण के दायरे बढ़ाए जाएंगे। जिसके तुरंत बाद कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया।
शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में लाभ
बता दें कि इस बिल के लागू होते हीं अब बिहार में एससी समुदाय को 20 फीसदी, एसटी को दो फीसदी, अति पिछड़ा को 25 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा। इस आरक्षण के लागू होने से दलित और महादलित को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में लाभ होगा।
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