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बिहार में लागू Scrapping Policy! वाहन चालकों हो सकती है परेशानी, जानें क्या है परिवाहन विभाग की ये नई पॉलिसी

Bihar Transport Department: अगर आपके पास अपना वाहन है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार परिवहन विभाग ने स्क्रैपिंग पॉलिसी (scrapping policy) लागू कर दिया है।

BY: Nikita Chauhan • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Bihar Transport Department: अगर आपके पास अपना वाहन है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार परिवहन विभाग ने स्क्रैपिंग पॉलिसी (scrapping policy) लागू कर दिया है। इसके तहत आपके पास 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर बिहार परिवहन विभाग अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। इस नियम में ऐसे वाहनों के खिलाफ राज्य भर में व्यापक अभियान चलाया जाएगा जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और उनके मालिकों ने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराया है।

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Scrapping Policy

बिहार परिवहन विभाग ने शुरू की पहल

15 साल से अधिक पुराने वाहनों के खिलाफ बिहार के 38 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। ऐसे वाहनों की सख्ती से जांच की जाएगी, जो 15 साल से पुराने हैं। सभी 38 जिलों में संबंधित पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अगर वाहन 15 साल से अधिक पुराना है और रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराया है तो उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। परिवहन विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है।

लागू नियम में 2017 के वाहनों को किया गया चिह्नित

खबरों की माने तो राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों के परिचालन को अवैध घोषित कर दिया है। इसी के साथ सड़कों पर दौड़ रहे 15 साल से पुराने वाहनों को भी अब जब्त किया जाएगा। साथ ही वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सभी सरकारी विभागों की ओर से 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया गया है।

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जानें, क्या है स्क्रैपिंग पॉलिसी?

आपको बता दें कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नया निजी वाहन खरीदते हैं तो आपको वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय 25 फीसदी टैक्स में छूट और कमर्शियल वाहनों की खरीद पर 15 फीसदी टैक्स में छूट मिलती है। इतना ही नहीं पहले से लंबित टैक्स और पेनाल्टी पर 90 फीसदी और 100 फीसदी तक की छूट देने का भी प्रावधान है।

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